मधुबनी: साइबर ठगी के आरोपी दंपती की जमानत याचिका खारिज

साइबर ठगी के एक मामले में आरोपी पति-पत्नी विजय चंद्र पाल और प्रियंका कुमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. उन पर ग्रामीण महिलाओं को समूह ऋण का झांसा देकर बैंक खाते खुलवाने और उनका दुरुपयोग करने का आरोप है.
Madhubani News: साइबर ठगी के एक मामले में आरोपी पति-पत्नी विजय चंद्र पाल और प्रियंका कुमारी की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी गई. मामले की सुनवाई के बाद एसीजेएम तृतीय सचिन कुमार ने दोनों आरोपितों को जमानत देने से इनकार कर दिया.
महिलाओं को समूह ऋण का झांसा देने का आरोप
आरोपित दंपती रहिका थाना क्षेत्र के निवासी हैं. उन पर ग्रामीण महिलाओं को समूह ऋण दिलाने का झांसा देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाने का आरोप है. आरोप के अनुसार, बैंक खाते खुलवाने के बाद एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और सिम कार्ड अपने पास रख लेते थे.
साइबर ठगी में खातों के इस्तेमाल का आरोप
प्राथमिकी के अनुसार, आरोपित महिलाओं के नाम से खुले बैंक खातों का इस्तेमाल कथित रूप से साइबर ठगी के लिए करते थे.
इस मामले में महराजगंज गुड्डी गाछी निवासी काजल देवी के आवेदन पर साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी.
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