मधुबनी : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद के न्यायाधीश पांडेय ऋषिकांत सिन्हा के न्यायालय में शराब पीने के मामले को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने आरोपी बक्सर जिला के कृतपुरा निवासी उमेश चन्द्र राय एवं अड़ेर थाना क्षेत्र के जमुआरी निवासी कैलाश कामत को उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018 के दफा 290 एवं 37(बी) में दोषी पाते हुए तीन माह कारावास या पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दोनों आरोपी पुलिसहै.
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दो पियक्कड़ पुलिस कर्मी को मिली सजा
मधुबनी : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद के न्यायाधीश पांडेय ऋषिकांत सिन्हा के न्यायालय में शराब पीने के मामले को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने आरोपी बक्सर जिला के कृतपुरा निवासी उमेश चन्द्र राय एवं अड़ेर थाना क्षेत्र के जमुआरी निवासी कैलाश कामत को उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018 […]
उमेश चन्द्र राय जहां थाने में कार्यरत था. वही आरोपी कैलाश कामत चौकीदार है. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक धुव्र नारायण प्रसाद ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुशील कुमार ने बहस किया था.
क्या है मामला : अभियोजन के अनुसार 8 सितम्बर 2018 को रात्री में जयनगर थाना के सहायक अवर निरीक्षक सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में गश्ती के दौरान जयनगर स्थित पटना गद्दी चौक से नशे के हालत में आरोपी उमेश चन्द्र राय को गिरफ्तार किया था. पुलिस द्वारा तत्काल पूछताछ के दौरान जानकारी मिलने पर दूसरा आरोपी कैलाश कामत चौकीदार को गिरफ्तार किया था.
दोनों आरोपी का नशे कि पुष्टि जयनगर स्थित अस्पताल में डॉक्टर ने की थी. इस बाबत सूचक सहायक अवर निरीक्षक सुनिल कुमार सिंह द्वारा उक्त मामले को लेकर जयनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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