मधुबनी : अब अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में छिपे कौशल को बाहर लाने की मुहिम शुरू की गई है. स्वरोजगार के लिये राज्य संपोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत जिले के अल्पसंख्यक मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय के लोगों को 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. इसके लिये बेरोजगार युवाओं को 31 दिसम्बर तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा.
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी कुमार स्वेतांक ने कहा कि युवा रोजगार के लिये लघु ऋण एवं वृहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिये बेरोजगार युवा की उम्र अट्ठारह से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए. आवेदक को बिहार के गृह जिले का निवासी होना अनिवार्य है. जहां रोजगार करना चाहता है.
उन्होंने कहा कि आवेदक को सरकारी या अर्द्ध सरकारी सेवा में रहने पर योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि मुस्लिम को छोड़कर अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को धर्म संबंधी प्रमाणपत्र धर्मावली संस्थाओं से निर्गत पत्र भी आवेदन के साथ जमा करना होगा. आवेदक का पारिवारिक वार्षिक आय चार लाख रूपया से अधिक नहीं हो. उन्होंने कहा कि आवेदक को वार्षिक आय, आवासीय प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकार जैसे अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए.
जिसे आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा. उन्होंने कहा कि आवेदक को चार पहिया वाहन के लिये ड्राइविंग लाइसेंस, दवा दुकान के लिये ड्रग लाइसेंस की छायाप्रति भी जमा करना होगा. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि आवेदक का चयन विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार किया जायेगा.