समय से रिटर्न दाखिल करें व्यवसायी अन्यथा होगी कार्रवाई

Updated at : 18 Aug 2019 2:57 AM (IST)
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समय से रिटर्न दाखिल करें व्यवसायी अन्यथा होगी कार्रवाई

मधुबनी : वाणिज्य कर कार्यालय के सभागार में शनिवार को राज्य कर अपर आयुक्त प्रशासन डॉ. अशोक शर्मा ने 2017-18 के वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले व्यवसायी के साथ समीक्षा बैठक किया. बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि सभी व्यवसायी 9,9 ए, 9 सी फॉर्म में अपना विवरणी 31 अगस्त 19 तक भर […]

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मधुबनी : वाणिज्य कर कार्यालय के सभागार में शनिवार को राज्य कर अपर आयुक्त प्रशासन डॉ. अशोक शर्मा ने 2017-18 के वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले व्यवसायी के साथ समीक्षा बैठक किया.

बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि सभी व्यवसायी 9,9 ए, 9 सी फॉर्म में अपना विवरणी 31 अगस्त 19 तक भर कर दे. उन्होंने बताया कि अभी तक सिर्फ 20 फीसदी व्यवसायी ने ही अपना रिटर्न दाखिल किया है.
समीक्षा बैठक में वाणिज्य कर उपायुक्त देवानंद शर्मा ने कहा कि रिटर्न जमा करने में अगर किसी व्यवसायी को परेशानी होती है तो वे कार्यालय अवधि में आकर विभाग द्वारा चलाये जा रहे पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के सहयोग से अपना रिटर्न भरने की जानकारी लेकर फॉर्म भर कर जमा कर सकते हैं. आयुक्त नेकहा कि जो व्यवसायी समय पर अपना रिटर्न नहीं देंगे, उस पर कानूनी कारवाई की जायेगी.
200 से ज्यादा का अनुबंध निरस्त. वाणिज्य कर उपायुक्त देवानंद शर्मा ने बताया कि वैसे व्यवसायी जो जो ई बे बिल पर अपना काम कर रहे हैं, बाहर से नियमित सामान ले रहे हैं, लेकिन अपना मासिक विवरणी नहीं जमा कर रहे हैं, वैसे व्यवसायी के ऊपर विभाग कानूनी कारवाई करेगी.
श्री शर्मा ने बताया कि अभीतक 200 से ज्यादा व्यवसायी की जीएसटी को रद्द कर दिया है. इतना ही नहीं 31 अगस्त 19 तक जो व्यवसायी अपना रिटर्न नहीं जमा करेंगे, वैसे सभी व्यवसायी के जीएसटी को निरस्त कर विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी. समीक्षा बैठक में कार्यालय से जुड़े अधिवक्ता, लेखापाल,चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित सभी कर्मचारियों ने भाग लिया.
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