जानलेवा हमले में चार को छह-छह साल की सजा
Updated at : 18 Aug 2019 2:56 AM (IST)
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मधुबनी :सकरी थाना क्षेत्र में राज किशोर यादव पर हुए जानलेवा हमला के मामले को लेकर अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश पंचम ओम सागर के न्यायालय में सजा के विंदु पर शनिवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद सकरी थाना क्षेत्र के सागरपुर निवासी आरोपी नवीन कुमार यादव,महेन्द्र यादव,राम […]
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मधुबनी :सकरी थाना क्षेत्र में राज किशोर यादव पर हुए जानलेवा हमला के मामले को लेकर अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश पंचम ओम सागर के न्यायालय में सजा के विंदु पर शनिवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद सकरी थाना क्षेत्र के सागरपुर निवासी आरोपी नवीन कुमार यादव,महेन्द्र यादव,राम सोगारथ यादव,रमण कुमार को दफा 307 भादवि में छह – छह वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक को चार चार हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से न्यायालय में बहस करते हुए अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव ने न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की माँग किया था. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता ऋषिदेव सिंह ने बहस करते हुए न्यायालय से कम से कम सजा की मांग की थी.
क्या है मामला. अभियोजन के अनुसार सूचक राज किशोर यादव दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था. अपनी बहन की मृत्यु की खबर सुन अपने घर सागरपुर आया था. 3 अक्टूबर 2008 को शाम में परिवार के लोग गम में थे. इसी दौरान बगल के घर में आरोपी द्वारा टीवी, साउण्ड जोर से बजाया जा रहा था.
इस बात को लेकर सूचक आरोपी को मना करने गया. जिस पर उक्त आरोपी ने लाठी फराठी से मारने लगे. जब इसे बचाने उसका भाई श्याम किशोर यादव आया तो दोनों को जान मारने के नियत से मारपीट कर जख्मी कर दिया था. इस बाबत सूचक द्वारा सकरी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ऋषिदेव सिंह ने कहा कि इस सजा की अपील पटना उच्च न्यायालय में की जायेगी.
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