महादलित अत्याचार अधिनियम में चार लोगों को दो वर्ष की सजा

Published at :26 Apr 2019 1:33 AM (IST)
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महादलित अत्याचार अधिनियम में चार लोगों को दो वर्ष की सजा

मधुबनी : नगर थाना क्षेत्र के गदियानी निवासी आरोपी पूजन ठाकुर, गुड्डू ठाकुर, श्रवण ठाकुर एवं अमरनाथ ठाकुर द्वारा महादलित समझकर सूचक किशोरी साफी को अपमानित कर गाली गलौज देना महंगा पड़ा. उक्त मामले को लेकर गुरुवार को प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी मो. इशरत उल्लाह ने सुनवाई करते हुए उक्त आरोपी को […]

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मधुबनी : नगर थाना क्षेत्र के गदियानी निवासी आरोपी पूजन ठाकुर, गुड्डू ठाकुर, श्रवण ठाकुर एवं अमरनाथ ठाकुर द्वारा महादलित समझकर सूचक किशोरी साफी को अपमानित कर गाली गलौज देना महंगा पड़ा. उक्त मामले को लेकर गुरुवार को प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी मो. इशरत उल्लाह ने सुनवाई करते हुए उक्त आरोपी को दोषी करार करते हुए. दफा 504 भादवि में 2 साल, दफा 323, भादवि में 1 साल व 341 भादवि में 1 माह की सजा सुनायी है.

साथ ही एससीएसटी एक्ट के तहत दफा 3(1)(10) में 2 साल सजा सुनायी है. साथ ही 1000 रुपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से जहां प्रभारी विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार झा ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने बहस किया.
क्या है मामला. अभियोजन के अनुसार 24 मार्च 2003 को सूचक किशोरी साफी अपने जमीन मेंदीवार दिलवाने के लिए नाप रहा था. इसी दौरान उक्त आरोपी द्वारा मना किया गया.
विरोध करने पर आरोपियों ने जाति सूचक शब्द बोलते हुए गाली गलौज कर लप्पड़ थप्पड़ से मारपीट किया था. जब उसे बचाने उसका बेटा आया तो उसे भी मारपीट किया तथा हरिजन कहकर अपमानित किया था. इस बावत सूचक नगर थाना क्षेत्र के गदियानी निवासी किशोरी साफी द्वारा 25 मार्च 2003 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर किया था.
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