एक प्रत्याशी कर सकेगा 70 लाख रुपये तक खर्च

Published at :06 Apr 2019 1:19 AM (IST)
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एक प्रत्याशी कर सकेगा 70 लाख रुपये तक खर्च

आय व्यय की विवरणी का रखना होगा लेखा जोखा मधुबनी :लोक सभा चुनाव में चुनाव आयोग के निर्देश पर एक लोकसभा के प्रत्याशी के चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये है. 70 लाख रुपये में प्रत्याशी चुनाव खर्चे का निर्वहन करेंगे. इसमें प्रत्याशी की गाड़ी, प्रचार वाहन, बैनर पोस्टर सहित वे सारी खर्चे […]

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आय व्यय की विवरणी का रखना होगा लेखा जोखा

मधुबनी :लोक सभा चुनाव में चुनाव आयोग के निर्देश पर एक लोकसभा के प्रत्याशी के चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये है. 70 लाख रुपये में प्रत्याशी चुनाव खर्चे का निर्वहन करेंगे. इसमें प्रत्याशी की गाड़ी, प्रचार वाहन, बैनर पोस्टर सहित वे सारी खर्चे निहित है. जो चुनाव दौरान प्रत्याशी के द्वारा खर्च किए जायेंगे.
प्रकाशक व मुद्रक का नाम देना जरूरी
प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान बैनर, पोस्टर, पंपलेट छपवाते हैं. ऐसे में उन्हें प्रत्येक पोस्टर, पर्चा, बैनर व पंपलेट पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम सहित कितनी संख्या में बैनर पोस्टर छपा है यह भी अंकित करना होगा.
वाहन रखने से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य : जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी को वाहन रखने से पूर्व उन्हें वाहन की अनुमति लेना होगा. वाहन का भाड़ा, ईंधन व चालक के खर्चे का हिसाब चुनाव खर्चे में देना होगा. प्रत्याशी के जन सभा एवं जुलूस में आम आदमी अगर अपनेवाहन से इसमें शामिल होते हैं तो उसका खर्च प्रत्याशी के खर्चे में नहीं जोड़ा जायेगा. पर यदि उन वाहनों पर प्रत्याशी के दल अथवा समर्थन में किसी प्रकार का बैनर, झंडा या पंपलेट सटा होगा तो उस वाहन का खर्चे का हिसाब प्रत्याशी के व्यय में जोड़ा जायेगा.
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