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लूट के मामले में दो को दस वर्ष की कैद

मधुबनी : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रभात कुमार सिन्हा के न्यायालय में करीब चार वर्ष पूर्व कलुआही बाजार में एक ज्वेलर्स के दुकान में हुई लूट मामले में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के […]

मधुबनी : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रभात कुमार सिन्हा के न्यायालय में करीब चार वर्ष पूर्व कलुआही बाजार में एक ज्वेलर्स के दुकान में हुई लूट मामले में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गंजपर निवासी मुकेश यादव एवं रंजीत यादव को दफा 392 भादवि में दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक को पांच- पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

जुर्माने कि राशि नहीं देने पर दो महीना अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं न्यायालय ने उक्त आरोपी को अन्य दफा 412 भादवि में पांच वर्ष एवं दफा 353 एवं 414 भादवि में भी दो- दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी. अभियोजन कि ओर से अपर लोक अभियोजक कमलाकांत शरण झा ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने बहस किया.

क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार दिनांक 23, 24 सितंबर 2014 की रात्रि को कलुआही थाना द्वारा गश्ती के दौरान सूचना मिली थी कि कलुआही बाजार स्थित साई बाबा ज्वेलर्स दुकान पर 6-7 की संख्या में अज्ञात युवक है. सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो अपराधी गोली चलाते हुए भागने लगा था. पुलिस एवं ग्रामीण के सहयोग से आरोपी मुकेश यादव को खदेड़ कर पकड़ा था. जिसके पास से 6 चक्र रिवाल्वर, एक खोखा बरामदगी हुई थी.
वहीं उक्त दुकान के अंदर से रंजीत यादव को गिरफ्तार किया गया था जिसके पास से लूट का आभूषण व नकद 2457 रुपये बरामदगी हुई थी. इस बाबत तत्कालीन कलुआही थाना प्रभारी मो. जमील अख्तर के बयान पर कलुआही थाना कांड संख्या 118/2014 दर्ज कराया था.
कलुआही थाना क्षेत्र का मामला, दोनों आरोपित दरभंगा जिले के
द्वितीय एडीजे की कोर्ट
ने सुनाया फैसला

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