रेप के आरोपी पति को सात व पत्नी को चार वर्ष की कैद

मधुबनी : लौकही अंधरामठ थाना क्षेत्र में करीब चौदह वर्ष पूर्व काम करने वाली के साथ रेप करने मामले आरोपी धबौली निवासी लालू साह को दफा 376 भादवि में सात साल सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माना भी लगाया है. उक्त सजा प्रथम त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के दलील […]
मधुबनी : लौकही अंधरामठ थाना क्षेत्र में करीब चौदह वर्ष पूर्व काम करने वाली के साथ रेप करने मामले आरोपी धबौली निवासी लालू साह को दफा 376 भादवि में सात साल सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माना भी लगाया है.
उक्त सजा प्रथम त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद मंगलवार का सुनाया इसके अलावा न्यायालय ने आरोपी लालू साह एवं उसकी पत्नी आरोपी चंद्रकला देवी को दफा 316 एवं 304 भादवि में भी दोषी पाते हुए 4 साल सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक वैद्यनाथ चौधरी ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता दीनानाथ यादव ने बहस किया.
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