मधुबनी : लौकही अंधरामठ थाना क्षेत्र में करीब चौदह वर्ष पूर्व काम करने वाली के साथ रेप करने मामले आरोपी धबौली निवासी लालू साह को दफा 376 भादवि में सात साल सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माना भी लगाया है. उक्त सजा प्रथम त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के दलील […]
मधुबनी : लौकही अंधरामठ थाना क्षेत्र में करीब चौदह वर्ष पूर्व काम करने वाली के साथ रेप करने मामले आरोपी धबौली निवासी लालू साह को दफा 376 भादवि में सात साल सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माना भी लगाया है.
उक्त सजा प्रथम त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद मंगलवार का सुनाया इसके अलावा न्यायालय ने आरोपी लालू साह एवं उसकी पत्नी आरोपी चंद्रकला देवी को दफा 316 एवं 304 भादवि में भी दोषी पाते हुए 4 साल सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक वैद्यनाथ चौधरी ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता दीनानाथ यादव ने बहस किया.
क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार पीड़िता अपने गांव के ही आरोपी के घर का कार्य करती थी. 4 फरवरी 2004 से छह-सात माह पूर्व आरोपी लालू साह की पत्नी बारह बजे दिन में घास काटने चली गई थी. इसी बीच आरोपी घर में आया पीड़िता के साथ बंदूक के नोक पर रेप किया था. किसी को कहने पर जान मारने का धमकी दिया था. इसी बीच पीड़िता को चार माह का गर्भ ठहर गया. इस बात की जानकारी आरोपी की पत्नी चंद्रकला देवी को दी.
इस बात की जानकारी के बाद आरोपी पति-पत्नी शाम में जबरदस्ती दवा खिला दिया था. जिससे पीड़िता का गर्भपात हो गया था. न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपी पति लालू साह को रेप करने व आरोपी पत्नी चंद्रकला देवी को सहयोग करने के लिए उक्त सजा सुनायी. इस बाबत पीड़िता द्वारा लौकही अंधरामठ थाना कांड संख्या 8/2004 दर्ज करायी थी. न्यायालय में सजा का एलान होते ही आरोपी चंद्रकला देवी न्यायालय परिसर में ही रोने लगी.
लौकही अंधरामठ थाना क्षेत्र का मामला
पत्नी के सहयोग से पीड़िता का कराया था गर्भपात