मधुबनी : घोघरडीहा थाना क्षेत्र में करीब छह वर्ष पहले हुए चर्चित छुतहरू साह हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम त्रिलोकी दूबे ने न्यायालय में शुक्रवार को सजा के विंदू पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद दोषी अभियुक्त नौआ बाखर निवासी राज कुमार साह उर्फ डीलर,
जितेंद्र साह, चुन्नु साह एवं हटनी निवासी राजू मिश्रा को दफा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही आरोपी राजकुमार साह को अस्सी हजार रुपये एवं अन्य तीनों अभियुक्तों को चालीस-चालीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना देने की स्थिति में जुर्माना की राशि मृतक छुतहरू साह की पत्नी को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनीता झा व सूचक अधिवक्ता विरेंद्र कुमार ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विजय कृष्ण तिवारी ने बहस किया.