मधुबनी : नगर थाना क्षेत्र के भच्छी में करीब पांच वर्ष पूर्व हुए घूरन मुखिया की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए. प्रथम त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने आरोपी भच्छी निवासी बहादुर मुखिया को दफा 302 में दोषी पाया है. सजा पर सुनवाई 11 जनवरी 2018 को होगी. अपर लोक अभियोजक वैद्यनाथ चौधरी के अनुसार 30 अक्तूबर 12 को भच्छी गांव में कुलकुल मुखिया के निधन पर भोज था. इसी भोज में आरोपित बहादुर मुखिया एवं मृतक घूरन मुखिया दोनों आमंत्रित थे.
इसी भोज खाने के लिए जाने के दौरान पहले से आ रहे रंजिश के कारण आरोपी बहादुर मुखिया ने घूरन मुखिया (मृतक) को छूरा से हमला कर जख्मी कर दिया था. जिसे इलाज हेतु सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में घूरन मुखिया का मौत हो गयी थी. इस बाबत मृतक की पत्नी गंगीया देवी द्वारा नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी.