पॉश मशीन से होगा खाद्यान्न का उठाव
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :29 Jul 2017 4:01 AM
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मधुबनी : राशन कार्डधारी आने वाले दिनों में पॉश मशीन के द्वारा खाद्यान्न का उठाव करेंगे. इसके लिए सभी कार्ड धारक का आधार नंबर व बैंक खाता नंबर का इपीडीएस पोर्टल पर इंट्री करना अनिवार्य बनाया गया है. जिस राशन धारक का आधार व बैंक खाता इंट्री नहीं होगा उनका खाद्यान्न भारत सरकार द्वारा रोक […]
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मधुबनी : राशन कार्डधारी आने वाले दिनों में पॉश मशीन के द्वारा खाद्यान्न का उठाव करेंगे. इसके लिए सभी कार्ड धारक का आधार नंबर व बैंक खाता नंबर का इपीडीएस पोर्टल पर इंट्री करना अनिवार्य बनाया गया है. जिस राशन धारक का आधार व बैंक खाता इंट्री नहीं होगा उनका खाद्यान्न भारत सरकार द्वारा रोक दिया जायेगा. जिला आपूर्ति कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा डीवीटीएल लागू होना है. जिसमें पॉश मशीन लगाने का प्रावधान है.
आरसी 01 में 67 प्रतिशत व आरसी 02 में 45 प्रतिशत डाटा इंट्री. सरकार के आदेश के आलोक में इपीडीएस पोर्टल पर लाभार्थियों का आधार संख्या व बैंक खाता का शत प्रतिशत इंट्री करना अनिवार्य है. इसके तहत विभाग द्वारा मे. उर्मिला इन्फो सोल्यूशन को अधिकृत किया गया है. जिसका कैंप कर्पूरी छात्रावास बनाया गया है. डाटा इंट्री के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंध कार्य पालक सहायक की प्रति नियुक्ति किया गया है.
जिला आपूर्ति कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित एजेंसी द्वारा जुलाई माह तक आरसी 01 में 67 प्रतिशत व आरसी 2 में मात्र 45 प्रतिशत ही लाभार्थियों का इंट्री किया गया है. ज्ञात हो कि जिन लाभुकों का आधार व बैंक खाता का डाटा इंट्री नहीं होता है. वैसे लाभुकों को भारत सरकार द्वारा अनुदानित खाद्यान्न बंद कर दिया जायेगा.
इपीडीएस पोर्टल पर आधार व बैंक खाता इंट्री अनिवार्य
आरसी 01 में 67 प्रतिशत व आरसी 2 में 45 प्रतिशत इंट्री
आधार व बैंक खाता से लिंक नहीं होने पर बंद होगा खाद्यान्न
सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक एवं संबंधित कार्यपालक सहायक को निर्देश दिया गया है कि मे. उर्मिला इन्फो साल्यूशन के स्थानीय कैंप कार्यालय कर्पूरी छात्रावास में अपनी उपस्थिति में सभी लाभुकों का आधार व बैंक खाता का शत प्रतिशत डाटा इंट्री 30 जुलाई तक बैंक खाता का डाटा इंट्री नहीं होता है और उनका खाद्यान्न भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया जाता है. इसकी सारी जवाबदेही संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व आपूर्ति निरीक्षक की होगी. जिसके लिए उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी.
शीर्षत कपिल अशोक, डीएम
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