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बीएनएमयू में साढ़े छह घंटे की उपस्थिति अनिवार्य

Updated at : 10 Jul 2024 9:10 PM (IST)
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बीएनएमयू में साढ़े छह घंटे की उपस्थिति अनिवार्य

बीएनएमयू में साढ़े छह घंटे की उपस्थिति अनिवार्य

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प्रतिनिधि, मधेपुरा

भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय मुख्यालय के सभी पदाधिकारी व शिक्षकेत्तर कर्मी के लिए कार्यालय अवधि का निर्धारण कर दिया है. इस बावत बीएनएमयू कुलसचिव प्रो बिपिन कुमार राय ने बुधवार को एक पत्र जारी किया है. जारी पत्र में कहा गया है कि सभी पदाधिकारी व शिक्षकेतर कर्मी निर्धारित कार्यालय अवधि साढ़े छह घंटे यानी सुबह 10.30 बजे से शाम 05.00 बजे तक में अपने विभाग व शाखा में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें. अल्पहार की अवधि इसी बीच 01.30 से 02.00 बजे तक होगी. कार्यालय अवधि में अनुपस्थित पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. मालूम हो कि इससे पहले भी भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यावधि व उपस्थिति को लेकर दो मार्च 2024 को एक पत्र जारी किया था. तब पत्र कुलपति के आदेश से तत्कालीन कुलसचिव डाॅ मिहिर कुमार ठाकुर के हस्ताक्षर से जारी हुआ था. जारी पत्र में कहा गया था कि बीएनएमयू में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कार्यावधि का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा. इसमें सभी स्नातकोत्तर विभागाध्यक्षों व सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सात घंटा उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. पत्र में कहा गया था कि विश्वविद्यालय क्षेत्रांतर्गत सभी स्नातकोत्तर विभागों व महाविद्यालयों में कार्यावधि सात घंटे यानी सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक होगी. विशेष परिस्थिति में आवश्यकता के अनुरूप समय-सारणी में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन कार्यावधि हरहाल में सात घंटे ही होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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