जिला जज ने उदाकिशुनगंज एसडीएम पर एफआइआर दर्ज करने का दिया आदेश
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 06 May 2024 9:48 PM
जिला जज ने उदाकिशुनगंज एसडीएम पर एफआइआर दर्ज करने का दिया आदेश
मधेपुरा. जिला व सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा के अदालत ने सोमवार को उदाकिशनगंज के एसडीएम एसजेड हसन के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने का आदेश दिया है. जिला जज ने कहा है कि एसडीएम द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई की गयी है. मामला उदाकिशनगंज अनुमंडल के ग्वालपाड़ा थाना का है. वहां गश्ती के दौरान आठ अप्रैल के सुबह सात बजे राजपुर सरसंडी के पास दो लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया था. इन दोनों पर पुलिस ने आरोप लगाया था कि उक्त दोनों लोग कुछ धार्मिक फोटो व सामान ईदगाह के पास रखकर समाज में अशांति फैलाना चाहते है. पुलिस ने गिरफ्तार किये गये दोनों आरोपी से पूछताछ की, लेकिन दोनों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. पुलिस ने दोनों आरोपी नंदकिशोर यादव व अनिल साह के खिलाफ धारा 109 के तहत कार्रवाई करने की गुहार लगाते हुए दोनों को अनुमंडल दंडाधिकारी उदाकिशुनगंज के कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दोनों आरोपी से बिना पूछताछ किये व मामले की सत्यता जाने बगैर दोनों को 24 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. आरोपी की ओर से 24 अप्रैल को पुनः अपना पक्ष रखते जमानत की मांग की, तो एसडीएम ने दोनों के हिरासत की अवधि को नौ मई तक और बढ़ा दिया. इससे परेशान आरोपियों की ओर से जिला जज के कोर्ट में फरियाद कर न्याय की गुहार लगायी. जिला व सत्र न्यायाधीश द्वारा छह मई की तारीख निर्धारित करते हुए एसडीएम व जांच अधिकारी को न्यायालय में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया. सोमवार को हुए सुनवाई के बाद जिला जज ने मामले को गंभीरता से लेते उदाकिशुनगंज के एसडीएम के खिलाफ एफआइआर का आदेश दिया है.
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