अब आप घर बैठे ऑनलाइन जमा करें ई-चालान की राशि
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 01 Dec 2024 6:58 PM
मोटरवाहन अधिनियमों तथा यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माना वसूली के लिए ई चालान की व्यवस्था जिले में लागू है.
मधेपुरा. मोटरवाहन अधिनियमों तथा यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से जुर्माना वसूली के लिए ई चालान की व्यवस्था जिले में लागू है. इस बाबत जिला परिवहन पदाधिकारी निकिता ने बताया कि मोटरवाहन अधिनियमों एवं यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालान काटा जा रहा है. वाहन चालक अपनी सुविधा अनुसार ऑन स्पॉट या ऑनलाइन माध्यम से जुर्माने की राशि कहीं से भी घर बैठे आसानी से जमा कर सकते हैं. जिनका ई-चालान कट गया है, वह https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जुर्माने की राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. जिला परिवहन कार्यालय के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से ई-चालान काटे गये वाहन चालकों से ऑनलाइन जुर्माने की राशि जमा करने के लिए लगातार संपर्क स्थापित किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त यदि किसी वाहन चालक को ई चालान की जुर्माना राशि को ऑनलाइन जमा करने में कठिनाई हो रही है तो वह जिला परिवहन कार्यालय के हेल्प डेस्क काउंटर संख्या 01 पर संपर्क कर सकते हैं एवं ई-चालान के जुर्माना राशि को नियमानुसार जमा करा सकते हैं.
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