मधेपुरा में गरीबों को मिलती है मुफ्त कानूनी मदद, जानिए किन मामलों में मिलता है मुआवजा, DLSA ने दिया प्रशिक्षण

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डीएलएसए सभागार में पीएलवी को संबोधित करते डीएलएसए सचिव-सह जज व अन्य | Prabhat Khabar Network

डीएलएसए सभागार में पीएलवी को संबोधित करते डीएलएसए सचिव-सह जज व अन्य | Prabhat Khabar Network

Madhepura News: जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पारा लीगल वोलिंटियर का प्रशिक्षण आयोजित किया गया. इसमें गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, सरकारी योजनाओं और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता पर जोर दिया गया.

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Madhepura News: मधेपुरा में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है. इसी कड़ी में मधेपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से डीएलएसए सभागार में पारा लीगल वॉलंटियर्स (PLV) के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन विशेष सत्र आयोजित किया गया. इसमें सदर और उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र के पीएलवी को मुफ्त कानूनी सहायता, पीड़ित मुआवजा योजना, महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण और लोक अदालत की भूमिका से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई.

कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि पारा लीगल वॉलंटियर्स गांव और पंचायत स्तर तक कानूनी जागरूकता पहुंचाएं, ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके.

गरीब और कमजोर वर्ग को मिलती है नि:शुल्क विधिक सहायता

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव-सह-सीनियर जज पूजा कुमारी साह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया.

उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब और जरूरतमंद लोगों को डीएलएसए के माध्यम से नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है. उन्होंने बताया कि अंग-भंग, गर्भपात, महिला उत्पीड़न और अन्य गंभीर अपराधों के पीड़ितों को सरकार की ओर से मुआवजा देने का भी प्रावधान है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि मुआवजा प्राप्त करने के लिए पीड़ित पक्ष को संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने के साथ-साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन देना आवश्यक होता है.

नशा मुक्ति और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों पर भी जागरूकता

सीनियर जज पूजा कुमारी साह ने बताया कि डीएलएसए केवल कानूनी सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि नशा मुक्ति, महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी लगातार जागरूकता अभियान चलाता है.

उन्होंने पारा लीगल वॉलंटियर्स से कहा कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक कानूनी जानकारी पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं.

लोक अदालत से सुलझ सकते हैं कई विवाद

न्याय नेटवर्क एनजीओ के परामर्शी मोहम्मद जाहिद हुसैन ने प्रशिक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यों, किशोर न्याय परिषद, बाल कल्याण समिति और श्रम कानून से संबंधित जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस, बैंक लोन, बिजली बिल और अन्य कई प्रकार के मामलों का त्वरित और आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकता है. इससे लोगों का समय और खर्च दोनों बचते हैं.

सरकारी योजनाओं की भी दी गई जानकारी

जिला बाल संरक्षण इकाई के परामर्शी सुजीत कुमार ने प्रतिभागियों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी.

उन्होंने परवरिश योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका और बच्चों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके.

Madhepura News: पीएलवी गांव-गांव पहुंचाएंगे कानूनी जागरूकता

पैनल अधिवक्ता विजय कुमार यादव ने पारा लीगल वॉलंटियर्स के अधिकारों और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला.

उन्होंने कहा कि यदि पीएलवी जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर काम करें तो अधिक से अधिक लोगों तक कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा सकती है. उन्होंने समय-समय पर लोगों को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया.

कार्यक्रम का संचालन कानूनी सलाहकार अधिवक्ता देवेंद्र कुमार ने किया. इस अवसर पर डीएलएसए के राजकुमार पासवान, अजीत कुमार, निशिकांत कुमार, दीपक कुमार, वीरेंद्र कुमार, गौतम कुमार, शंकर कुमार, रवींद्र कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे.

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कुमार आशीष

लेखक के बारे में

By कुमार आशीष

कुमार आशीष 15 वर्षों से प्रभात खबर समूह के साथ पत्रकारिता जगत में सक्रिय हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली से जनसंचार में डिग्री प्राप्त करने के बाद इन्होंने राजनीति, अपराध और कोसी अंचल की रिपोर्टिंग में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पिछले पांच वर्षों से सक्रिय हैं. पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें नेपाल में 'अंतरराष्ट्रीय मैथिली युवा पत्रकारिता सम्मान' से नवाजा जा चुका है.

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