उदाकिशुनगंज नगर परिषद के पूर्व ईओ निलंबित

योजनाओं के क्रियान्वयन में नियमों की अनदेखी का मामला
उदाकिशुनगंज. डेहरी डालमियानगर नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) सुजीत कुमार को सरकार ने निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय नगर आयुक्त नगर निगम पूर्णिया का कार्यालय निर्धारित किया गया है. राज्यपाल के आदेश से सरकार के अवर सचिव रंजन कुमार चौधरी द्वारा जारी नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के अनुसार, जिला पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा निवर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी नगर पर्षद उदाकिशुनगंज सुजीत कुमार (जो वर्तमान में नगर पर्षद डेहरी डालमियानगर में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं) के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के बाद उन्हें निलंबित किया गया है. पत्र में कहा गया है कि उनके विरुद्ध प्रशासनिक एवं तकनीकी जांच के बाद कमेटी के प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि नगर परिषद उदाकिशुनगंज अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यपालक पदाधिकारी व कनीय अभियंता (कार्यकारी एजेंसी) एवं संबंधित सहायक अभियंता द्वारा उदाकिशुनगंज नगर पर्षद में योजनाओं के क्रियान्वयन में अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है. योजनाओं के चयन में न तो विहित प्रक्रिया का पालन किया गया और न ही निविदा प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है. ईओ के इस कृत्य को बिहार वित्त नियमावली के नियम 131 का स्पष्ट उल्लंघन बताया गया है. निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए एक ही प्रकार की योजनाओं को तोड़कर कई अलग-अलग नाम से योजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं. योजनाओं के क्रियान्वयन में नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के पत्र की कंडिका तीन, चार और संकल्प की कंडिका पांच का स्पष्ट उल्लंघन बताया गया है. क्रियान्वित योजनाओं के भुगतान के पूर्व बिना भौतिक सत्यापन के ही राशि का भुगतान किया गया है, जो वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है. उक्त के आलोक में जेई से स्पष्टीकरण मांगा गया है. स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद उक्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने के आलोक में सम्यक विचार के बाद बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) के तहत सुजीत कुमार तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी नगर पर्षद उदाकिशुनगंज संप्रति नगर पर्षद डेहरी-डालमियानगर को अगले आदेश तक के लिए आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है. उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया जाता है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय नगर आयुक्त नगर निगम पूर्णिया का कार्यालय निर्धारित किया जाता है. ईओ के विरुद्ध आरोप पत्र एवं विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्णय किया जायेगा. श्री कुमार के निलंबित किये जाने की जानकारी मिलते ही नगर पर्षद क्षेत्र के लोगों द्वारा डेहरी में पदस्थापित रहने के दौरान उनके द्वारा कराये गये कार्यों की सूक्ष्मता से जांच कराने की मांग उठने लगी है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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