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अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित नहीं करने पर उदाकिशुनगंज जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण

Updated at : 27 Oct 2024 9:44 PM (IST)
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अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित नहीं करने पर उदाकिशुनगंज जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण

उदाकिशुनगंज जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण

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मधेपुरा. व्यवहार न्यायालय स्थित अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सतीश कुमार की अदालत ने उदाकिशुनगंज जेल के अधीक्षक को दंड प्रक्रिया की संहिता 349 के तहत अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित नहीं करने एवं उपास्थापन अधिपत्र नहीं भेजने को लेकर स्पष्टीकरण पूछा है. जानकारी के अनुसार 336/23 में अभियुक्त कृष्णा कुमार यादव, कमल किशोर मालाकार एवं रामु यादव उदाकिशुनगंज कारा में बंद है. उच्च न्यायलय पटना के निर्देशानुसार इस वाद का स्पीडी ट्रायल करना है, लेकिन अभियुक्तों की न तो न्यायालय में उपस्थिति हो रही है और न ही उपस्थापना अधि अधिपत्र भेजा रहा है. इस बाबत 17 जनवरी को जेल अधीक्षक से एक सपष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन अधीक्षक ने उसका जवाब नहीं दिया. 23.10.24 के वाद में जांच अधिकारी रविंद्र कुमार राय गवाही देने आये थे, लेकिन न तो अभियुक्तों की न्यायालय में अधीक्षक ने उपस्थित करवाया और न ही उसका उपास्थापन अधिपत्र भेजा. इस कारण गवाही नहीं हो सकी. न्यायालय ने इसे गंभीर मामला मानते हुए उदाकिशुनगंज जेल अधीक्षक को जवाब देने को कहा कहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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