अनाज गबन के आरोप में दो डीलर पर केस दर्ज

Updated at : 14 Jun 2024 8:30 PM (IST)
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अनाज गबन के आरोप में दो डीलर पर केस दर्ज

अनाज गबन के आरोप में दो डीलर पर केस दर्ज

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कुमारखंड. श्रीनगर थाना के दो अलग-अलग पंचायतों के दो डीलरों के खिलाफ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने सरकारी अनुदानित खाद्यान्न गबन करने के आरोप में मामला दर्ज कराया है. अनुमंडल पदाधिकारी संतोष कुमार के निर्देश पर एमओ ने 12 जून को लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता योगेंद्र पासवान के दुकान की जांच की. इस दौरान भंडार गृह खाली पाया गया. वहीं पॉस मशीन की जांच की. आवंटित खाद्यान्न से मिलान किया गया, तो 526 क्विटल गेहूं तथा 1683 क्विटल चावल गायब मिला.. जांच के दौरान जनवितरण दुकानदार से पूछताछ करने पर संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया. इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि जनवितरण दुकानदार योगेंद्र पासवान द्वारा करीब 80 लाख रुपये सरकारी अनुदानित खाद्यान्न का गबन कर लिया लिया गया. इसके साथ ही रामनगर महेश पंचायत के जनवितरण दुकानदार राजेंद्र राम के दुकान की भी जांच की, जहां भंडार खाली पाया गया. जबकि पॉश मशीन में गेहूं-13989 किलो ग्राम व चावल 38551 किलोग्राम प्रदर्शित हो रहा था. खाद्यान के संबंध में पूछने पर दुकानदार द्वारा संतोषप्रद जबाव नहीं दिया गया. इससे उनके द्वारा खाद्यान्न के कालाबाजारी करने का संदेह उत्पन्न हो गया. इस दौरान एमओ द्वारा पॉस मशीन की मांग करने पर मशीन देने से इंकार कर दिया. इस परिपेक्ष्य में लक्षमीपुर भगवती वार्ड संख्या 11 के जनवितरण दुकानदार योगेंद्र पासवान व रामनगर महेश वार्ड 14 के जनवितरण दुकानदार राजेन्द्र राम के अनुज्ञप्ति संख्या-02/2011 एफपीएस कोड- 121300100079 के विरूद्ध 13989 किलोग्राम गेहूं एवं 38551 किग्रा चावल समेत ई-पॉस मशीन, आईरिस स्केनर, पॉस मशीन चॉर्जर गबन के आरोप में श्रीनगर थाने में मामला दर्ज कराया है. इस संबंध में एमओ रूपेश कुमार ने बताया कि दोनों डीलर के खिलाफ करीब एक करोड़ मूल्य के सरकारी अनुदानित खाद्यान्न के गबन कर लेने को लेकर मामला दर्ज कराया गया है. अन्य पंचायतों में जांच चल रही है. अनियमितता पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी.

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