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बिना हेलमेट सफर होगा मुश्किल

मधेपुरा. बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चालकों की अब खेर नहीं है. हेलमेट पहन कर गाड़ी नहीं चलाना मोटर अधिनियम का उल्लंघन है. साथ ही सुरक्षा की दृष्टिकोण से खतरनाक साबित हो रहा है. दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट जीवन रक्षक काम करता है. जिले में दो पहिया वाहन चालक को हेलमेट […]

मधेपुरा. बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चालकों की अब खेर नहीं है. हेलमेट पहन कर गाड़ी नहीं चलाना मोटर अधिनियम का उल्लंघन है. साथ ही सुरक्षा की दृष्टिकोण से खतरनाक साबित हो रहा है. दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट जीवन रक्षक काम करता है. जिले में दो पहिया वाहन चालक को हेलमेट पहन कर गाड़ी चलाना अनिवार्य कर दिया गया है. जिलाधिकारी गोपाल मीणा ने सभी दो पहिया वाहन चालकों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेलमेट पहन कर गाड़ी चलाने के लिए सख्त निर्देश दिया है. हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को व्यापक प्रचार प्रसार बिना हेलमेट दो पहिया वाहन से सवारी नहीं करने का निर्देश दिया गया. बिना हेलमेट पहन कर दो पहिया वाहन चलाने वाले पकड़े जाने पर बिहार मोटर अधिनियम 177 के तहत जुर्माना के भागीदार होंगे. वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटर यान निरीक्षक को भी जिले में हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर व्यापक प्रसार कराने का निर्देश दिया है. साथ ही जिले में स्थापित सभी पेट्रोल पंप को निर्देश दिया गया है. बिना हेलमेट सवार को ईंधन की आपूर्ति नहीं करें. हेलमेट सवार को ही ईंधन की आपूर्ति की जाय.

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