हथियार के साथ पकड़ाये दो युवकों को अदालत ने सुनायी सजा

Updated:
विज्ञापन

मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रमोद कुमार की अदालत नवटोलिया मधेपुरा निवासी पंकज कुमार व ठेंगहा कांप सौर बाजार सहरसा निवासी अमन कुमार यादव को आर्म्स एक्ट के अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी पाते हुये क्रमश: तीन साल की सजा व पांच हजार रुपया जुर्माना तथा एक साल की सजा […]

विज्ञापन

मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रमोद कुमार की अदालत नवटोलिया मधेपुरा निवासी पंकज कुमार व ठेंगहा कांप सौर बाजार सहरसा निवासी अमन कुमार यादव को आर्म्स एक्ट के अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी पाते हुये क्रमश: तीन साल की सजा व पांच हजार रुपया जुर्माना तथा एक साल की सजा व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.

आपके शहर में

विज्ञापन
क्या था मामला : तत्कालीन थानाध्यक्ष मधेपुरा अनिल कुमार ने बीएन मंडल गोलंबर के समीप पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष नीतू सिंह के घर के सामने रोड पर से दोनों अभियुक्त को आग्नेयास्त्र के साथ जब्त किया और इस संबंध में आठ दिसम्बर 2009 को मधेपुरा थाना कांड 478/09 दर्ज कराया था, जो बाद में जीआर 802/09 में तब्दील हुआ.
जब्त समान में एक देसी कट्टा तथा तीन गोली बरामद हुआ. मामले में बचाव पक्ष से बहस अधिवक्ता दीनबंधु यादव कर रहे थे. व राज्य के ओर से बहस सहायक अभियोजन पदाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार कर रहे थे. दोनों सजाए साथ-साथ चलेगी.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन