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जिले में 453 डीलरों का होगा चयन,12 से 26 तक करे आवेदन

महिलाओं को 35 प्रतिशत मिलेगा आरक्षण मधेपुरा : जिले में जनवितरण प्रणाली के नयी दुकान के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए रिक्ति प्रकाशित कर दी गयी है. पूर्व प्रकाशित रिक्ति को राज्य में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के बाद रद्द कर दिया गया था. नये सिरे इस बाबत आरक्षण की कोटि तय […]

महिलाओं को 35 प्रतिशत मिलेगा आरक्षण

मधेपुरा : जिले में जनवितरण प्रणाली के नयी दुकान के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए रिक्ति प्रकाशित कर दी गयी है. पूर्व प्रकाशित रिक्ति को राज्य में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के बाद रद्द कर दिया गया था. नये सिरे इस बाबत आरक्षण की कोटि तय कर रिक्ति का प्रकाशन किया गया है. जिले में 453 जनवितरण प्रणाली के नयी दुकानों के लिए आवेदन मांगा गया है. इसमें प्रखंड घैलाढ़ में 21, मधेपुरा में 50, सिंहेश्वर में 40, गम्हरिया में 19, मुरलीगंज में
47, शंकरपुर में 25, कुमारखंड में 73, बिहारीगंज में 21, उदाकिशुनगंज में 31, आलमनगर में 22, चौसा में 26, पुरैनी में 21, ग्वालपाड़ा में 21, नप मधेपुरा में 23 व नगर परिषद मुरलीगंज में 13 कुल मिलाकर 453 पीडीएस रिक्ति के लिए आवेदन 12 से 26 अगस्त तक लिया जायेगा. रिक्ति के संबंध में विशेष जानकारी के लिए डीएसओ मोबाइल नंबर 8544426122, एसडीओ मधेपुरा मोबाइल नंबर 9473191355, एसडीओ उदाकिशुनगंज मोबाइल नंबर 9473191356 जारी किया गया है.
मैट्रिक के साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी
जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजेश रोशन ने कहा कि महिला आरक्षण 35 प्रतिशत किया गया है. इसके अलावा अन्य कोटिवार अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अतिपिछड़ा वर्ग, सामान्य, महिला आरक्षण की जानकारी के लिए जिला वेबसाइट अथवा अनुमंडल कार्यालय का सूचना पट्ट पर जानकारी अंकित है. उन्होंने बताया कि सामान्य प्रपत्र -01 भरें (सभी कागजातों के साथ), प्रपत्र-02 समिति, समूह के लिए है. योग्यता मैट्रिक के साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है. वहीं आवेदन संलग्न करें जाति प्रमाण पत्र, बैंक एकाउंट की छायाप्रति (50,000 रुपया होने चाहिये), गोदाम व दुकान का फोटो, निवास प्रमाण पत्र (आधार/ प्रखंड से निर्गत), उम्र प्रमाण पत्र (वोटर आइकार्ड, आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट), शपथ पत्र प्रारूप में, शैक्षणिक योग्यता अंक पत्र सहित, कंप्यूटर ज्ञान संबंधित योग्यता, डीएसओ ने बताया कि पहले का दिया हुआ आवेदन निरस्त हो गया है. जिस वार्ड ग्रामीण में दुकान है, वहां के निवासी से आवेदन नहीं लिया जायेगा. प्रत्येक परिवार केवल एक आवेदन कर सकते है.

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