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लोक अदालत में न्याय पाने की है निशुल्क व्यवस्था

Updated at : 13 Jul 2024 6:46 PM (IST)
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लोक अदालत में न्याय पाने की है निशुल्क व्यवस्था

लखीसराय के पिपरिया प्रखंड अंतर्गत करारी पिपरिया गांव स्थित मां काली मंदिर प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.

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पिपरिया. लखीसराय के पिपरिया प्रखंड अंतर्गत करारी पिपरिया गांव स्थित मां काली मंदिर प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. ये आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) नयी दिल्ली, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (बालसा ) पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) लखीसराय के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा सचिव सह अपर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी राजू कुमार के निर्देशानुसार किया गया है. जिसकी अध्यक्षता प्राधिकार के रिटेनर अधिवक्ता सितेश सुधांशु एवं संचालन पीएलबी बटोही यादव ने की. मौके पर सुधांशु ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत जनता की अदालत है. जिसमें निशुल्क न्याय पाने की सुगम व्यवस्था है. राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के समनीय वाद का निबटारा दोनों पक्ष की आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है. जिसमें ना किसी की हार होती है ना किसी की जीत होती है. दोनों पक्ष का मान बराबर होता है. राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी, दीवानी, मेट्रोमोनियल/परिवार न्यायालय, एनआई एक्ट, परिवहन, नगर पालिका, दुकान/प्रतिष्ठान, पुलिस यातायात चालान, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, दीवानी, किराया, बैंक कर्ज अदायगी, राजस्व, मनरेगा, बीएसएनएल, टेलीफोन, बिजली, वन अधिनियम, आपदा क्षतिपूर्ति, वाहन दुर्घटना दावा आदि वादों/ शिकायत का निशुल्क निबटारा किया जाता है. यह राष्ट्रीय लोक अदालत वर्ष में चार बार प्रत्येक जिला न्यायालय में लगाया जाता है. जिसका लाभ आम जनों को लेना चाहिये. सुधांशु ने यह भी कहा कि लोक अदालत जनता के लिए प्रत्येक दिन खुला रहता है. यहां व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित समाधान केंद्र बनाया गया है. जहां आप अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आवेदन समर्पित कर सकते हैं. जिस आवेदन की कहीं सुनवाई नहीं होती है उस आवेदन की सुनवाई समाधान केंद्र में निशुल्क होती है. मौके पर ग्रामीण अजय यादव, रामबरन बिंद, शंकर पासवान, विदेशी मांझी समेत कई व्यक्ति उपस्थित थे.

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