14 मार्च को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत

Published by : Rajeev Murarai Sinha Sinha Updated At : 27 Feb 2026 6:20 PM

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जिले में आम लोगों को सुलभ व त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में आगामी 14 मार्च 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर लखीसराय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा

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लखीसराय. जिले में आम लोगों को सुलभ व त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में आगामी 14 मार्च 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर लखीसराय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मध्यस्थता अभियान 2.0 भी संचालित किया जा रहा है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विधानंद सागर ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मार्गदर्शन में लोक अदालत की सफलता को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है. लंबित वादों को चिह्लित कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं. प्री-लिटिगेशन व पोस्ट-लिटिगेशन मामलों को भी चिह्नित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा संभव हो सके. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक सुलहनीय मामले, चेक बाउंस, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना वाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, बिजली-पानी से जुड़े मामले व अन्य सिविल वादों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा. सचिव ने बताया कि आयोजन की सफलता के लिए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें की गयी और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं. पैरा लीगल वाॅलेंटियर्स के माध्यम से नोटिस तैयार कराये जा रहे हैं, जिनके समुचित तामिला पर भी बल दिया गया है. वहीं मध्यस्थता अभियान 2.0 के तहत भी वादों की पहचान कर उन्हें सुलह के माध्यम से निष्पादित करने का प्रयास किया जा रहा है. अधिवक्ताओं से अपील की गयी है कि वे पक्षकारों के बीच संवाद स्थापित कर विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान में सहयोग करें, ताकि लोगों को बार-बार न्यायालय का चक्कर न लगाना पड़े. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायिक पदाधिकारियों, कर्मियों तथा पीएलवी के संयुक्त प्रयास से अधिकाधिक मामलों को ट्रैक पर लाकर निष्पादन की दिशा में काम किया जा रहा है. सचिव ने उम्मीद जतायी कि सभी संबंधित पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं के सहयोग से अधिकतम मामलों का निपटारा संभव होगा. उन्होंने आम जनता से अपील किया कि न्याय के इस प्रभावी मंच का अधिकाधिक लाभ उठायें, जहां किसी की हार नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों की सहमति से समाधान निकलता है.

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