बिना नक्शा के मकान निर्माण करने पर होगा आपराधिक मुकदमा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Sep 2024 10:32 PM
बिना नक्शा पास के मकान निर्माण करने वाले मकान मालिक पर आपराधिक मुकदमा दर्ज के अलावा 10 लाख जुर्माना का प्रावधान है.
लखीसराय. बिना नक्शा पास के मकान निर्माण करने वाले मकान मालिक पर आपराधिक मुकदमा दर्ज के अलावा 10 लाख जुर्माना का प्रावधान है. शहर में बिना नक्शा के मकान बनाने की बात सामने आया, जिसको लेकर नगर परिषद गंभीरता से लिया है. बिना नक्शा पास कराये कई वार्ड में मकान निर्माण कराया जा रहा है. खासकर शहर के वैसे वार्ड जहां देहाती जैसा माहौल है, वैसे वार्ड में मकान तोड़ने एवं नये निर्माण के लिए नक्शा पास नहीं कराया जाता है. वार्ड नंबर एक एवं वार्ड नंबर 18 में शायद ही नक्शा पास कराकर लोग मकान निर्माण करते हैं. अधिकारियों ने कहा कि बिना नक्शा स्वीकृत का मकान की सूची नप के ई-दिलखुश कुमार के नेतृत्व में महेश कुमार मंडल एवं सूरज कुमार रावत द्वारा तैयार किया जायेगा, इसके बाद अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी.
बोले पदाधिकारी
नप ईओ अमित कुमार ने बताया कि बिना नक्शा स्वीकृत के मकान निर्माण को लेकर जुर्माना वसूली को एजेंडा में शामिल किया गया, जुर्माना वसूली को लेकर डीएम का आदेश भी प्राप्त है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










