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नामांकन से लेकर चुनाव परिणाम तक समस्त खर्चों को एकल खर्च के रूप में जोड़ा जायेगा

Updated at : 11 Oct 2025 9:45 PM (IST)
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नामांकन से लेकर चुनाव परिणाम तक समस्त खर्चों को एकल खर्च के रूप में जोड़ा जायेगा

नामांकन से लेकर चुनाव परिणाम तक समस्त खर्चों को एकल खर्च के रूप में जोड़ा जायेगा

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व्यय प्रेक्षक ने निर्वाचन कार्य में लगे विभिन्न टीमों के साथ की बैठक

नामांकन प्रक्रिया से चुनाव परिणाम घोषणा तक समस्त निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देशों पर हुई चर्चा

लखीसराय में चुनावी खर्च की निगरानी को लेकर व्यय प्रेक्षक आस्थानंद पाठक ने ली बैठक, सभी टीमों को दिये सख्त निर्देश

लखीसराय. चुनाव आयोग के द्वारा प्रतिनियुक्त व्यय प्रेक्षक आस्थानंद पाठक की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में फ्लाइंग स्क्वायड टीम, स्टेटिक सर्विलांस टीम, वीडियो सर्विलांस टीम, व्हीकल चेकिंग टीम एवं अकाउंट्स टीम के सदस्यों के साथ बैठक-सह-प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया. बैठक में नामांकन प्रक्रिया से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक की सभी निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की गई.

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (एमसीसी) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना व चुनावी खर्च व अनियमितताओं पर प्रभावी निगरानी रखना था. प्रशिक्षण के दौरान स्टेटिक सर्विलांस टीम के लिए जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों पर विशेष जोर दिया गया. यह बताया गया कि नामांकन से लेकर परिणाम तक होने वाले सभी खर्चों को एकल खर्च के रूप में जोड़ा जाएगा, जिसकी सघन निगरानी की जायेगी. किसी भी वाहन को अनुमति मिलने पर उस पर परमिशन स्लिप अनिवार्य रूप से चिपकाना होगा, अन्यथा इसे उल्लंघन माना जायेगा. चुनावी रैलियों, पंडालों, बैनरों, पोस्टरों, पंपलेटों व विज्ञापनों जैसी प्रचार सामग्री के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी से पूर्व अनुमति आवश्यक है.

सभी मुद्रित सामग्रियों पर मुद्रक एजेंसी का नाम व संपर्क संख्या अंकित होना अनिवार्य है. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर उम्मीदवार की आगामी तीन वर्षों तक उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है. जन्मदिन या अन्य व्यक्तिगत अवसरों पर उपहार या भेंट वितरण पूरी तरह निषिद्ध रहेगा. नगद राशि के लेनदेन के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी और जांच के दौरान वस्तु के स्वामित्व एवं उपयोग संबंधी स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है.

महिला उम्मीदवारों या मतदाताओं के पर्स व सामान की जांच के दौरान गोपनीयता व सम्मान बनाए रखने के लिए अनिवार्य रूप से महिला पदाधिकारी की उपस्थिति आवश्यक होगी. सभी जांच रिपोर्ट निर्वाचन पदाधिकारी को शीघ्र भेजी जानी चाहिए. उसकी प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए.

बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 11 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में 24 घंटे जांच की व्यवस्था रहेगी. फ्लाइंग स्क्वायड टीम को निर्देश दिया गया कि यदि किसी स्थान पर संदिग्ध नकद राशि पाई जाती है, तो तुरंत आयकर विभाग को सूचना दी जाए. टीमों के व्यस्त होने की स्थिति में नजदीकी थाने से सहायता लेने के भी निर्देश दिये गये.

वीडियो सर्विलांस टीम को जीएसटी संबंधी खर्चों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, जिसमें प्रचार सामग्री व विज्ञापनों का लेखा-जोखा शामिल है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ये सभी कोषांग न केवल अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाएंगे, बल्कि मतदाताओं में विश्वास भी मजबूत करेंगे.

व्यय प्रेक्षक आस्थानंद पाठक ने कहा कि बिहार विधानसभा निर्वाचन को निष्पक्ष व सफलतापूर्वक संपन्न कराना सभी की जिम्मेदारी है. बैठक में नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग रवि कुमार, नोडल पदाधिकारी व्यय अनुवीक्षण कोषांग मनोज कुमार, नजारत उपसमाहर्ता प्राची कुमारी सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Rajeev Murarai Sinha Sinha

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By Rajeev Murarai Sinha Sinha

Rajeev Murarai Sinha Sinha is a contributor at Prabhat Khabar.

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