जेंडर व घरेलू हिंसा पर कार्यशाला का आयोजन

Published at :27 Dec 2015 6:46 PM (IST)
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जेंडर व घरेलू हिंसा पर कार्यशाला का आयोजन

जेंडर व घरेलू हिंसा पर कार्यशाला का आयोजन फोटो : 1(कार्यशाला को संबोधित करते अतिथि. प्रतिनिधि, जमुई राज्य विधिक सेवा प्राधिकार व महिला विकास निगम के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित न्याय सदन में जेंडर व घरेलू हिंसा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का उद्घाटन परिवार न्यायालय के […]

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जेंडर व घरेलू हिंसा पर कार्यशाला का आयोजन फोटो : 1(कार्यशाला को संबोधित करते अतिथि. प्रतिनिधि, जमुई राज्य विधिक सेवा प्राधिकार व महिला विकास निगम के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित न्याय सदन में जेंडर व घरेलू हिंसा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का उद्घाटन परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा, एसीजेएम प्रथम राजकुमार चौधरी, जिला विधिक संघ अध्यक्ष शर्मा चंदेश्वर उपाध्याय,महासचिव सकलदेव यादव तथा महिला हेल्प लाईन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक मनोज कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री मिश्रा ने कहा कि समाजिक स्तर पर जागरूकता लाकर ही घरेलू हिंसा पर रोक लगायी जा सकती है. उन्होंने कहा कि महिला व पुरूष दोनों को समाज में प्रत्येक जगह पर सामान अधिकार मिलना चाहिए. इतनी तेजी से विकास के बावजूद भी हमारे देश में महिलाएं आज भी असुरक्षित है, जो हमारे सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है. प्रशिक्षक रूबी कुमारी व माधुरी चौधरी ने अपने संबोधन में कहा किसी भी लड़की को अश्लील संदेश भेजना,बार-बार मिस्ड कॉल कर परेशान करना,युवती का लगातार पीछा करना व अश्लील इशारा करना अपराधी की श्रेणी में आता है. ऐसे मामलों में तीन वर्ष की सजा की प्रावधान किया गया है. अगर पति के व्यवहार से पत्नी को किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही हो तो पति पर भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है. इस अवसर पर जिला विधिक संघ के पूर्व सचिव विपिन कुमार सिन्हा,महिला हेल्प लाइन की परियोजना प्रबंधक निभा कुमारी, परामर्शी रिता कुमारी,अधिवक्ता अमित कुमार,निरंजन कुमार आदि मौजूद थे.

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