लखीसराय : एक प्रखंड व दो पंचायत शिक्षक निलंबित
Updated at : 04 May 2019 8:17 AM (IST)
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सूर्यगढ़ा/लखीसराय : प्रखंड के एक प्रखंड शिक्षक तथा दो पंचायत शिक्षक को कर्तव्यहीनता एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 में निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित नियमावली के विपरीत कार्य करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. जिन शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही किया गया है उनमें उमवि श्री किशुन कोड़ासी के प्रखंड शिक्षक […]
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सूर्यगढ़ा/लखीसराय : प्रखंड के एक प्रखंड शिक्षक तथा दो पंचायत शिक्षक को कर्तव्यहीनता एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 में निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित नियमावली के विपरीत कार्य करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. जिन शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही किया गया है
उनमें उमवि श्री किशुन कोड़ासी के प्रखंड शिक्षक सुधीर प्रसाद के अलावा चंदनपुरा पंचायत के प्रावि गरीबनगर के पंचायत शिक्षक सुरेंद्र कुमार और उरैन पंचायत के प्रावि रामजानकी टोला के पंचायत शिक्षक सागर शामिल है.
प्रखंड शिक्षक सुधीर प्रसाद के निलंबन को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड नियोजन इकाई अभिषेक कुमार प्रभाकर के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापांक 1392 दिनांक 02 मई 2019 के पत्र द्वारा सूचित किया गया है जिसमें कहा गया है कि लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत 168 लखीसराय विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 340 मध्य विद्यालय घोंघसा दक्षिणी भाग में मतदान के क्रम में स्थानीय मतदाता द्वारा बीयू, सीयू इत्यादि उपकरणों पर आधिपत्य जमा कर प्रत्यक्ष तरीके से किसी खास प्रत्याशी/दल के पक्ष में मतदान किया गया.
उक्त मतदान केंद्र पर द्वितीय मतदान पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त सुधीर प्रसाद के अलावे अन्य प्रतिनियुक्त कर्मियों ने स्थानीय लोगों के द्वारा गलत मतदान करने के बावजूद न तो किसी प्रकार का अवरोध पैदा किया और न ही इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी.
मतदान से संबंधित वीडियो क्लिपिंग न्यूज चैनल एवं व्हाट्स-अप ग्रुप पर प्रदर्शित है जिसके अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मतदान कर्मी के द्वारा स्थानीय प्रभाव में आकर निष्पक्ष मतदान कार्य नहीं कराकर मतदान केंद्र को कब्जा होने दिया गया.
मामले को लेकर प्रखंड शिक्षक सुधीर प्रसाद से जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी लखीसराय के पत्रांक- 87, दिनांक-30/04/2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग किया गया था लेकिन प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया.
निलंबन कि पश्चात सुधीर प्रसाद का मुख्यालय बीआरसी भवन अलीनगर सूर्यगढ़ा निर्धारित किया गया है. इधर, उसी भवन में मतदान केंद्र संख्या 339 मध्य विद्यालय घोंघसा उत्तर भाग में भी द्वितीय मतदान पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त श्री सागर ने स्थानीय लोगों के द्वारा गलत मतदान करने के बावजूद न तो किसी प्रकार का अवरोध पैदा किया और न ही इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी.
प्रखंड कार्यालय के ज्ञापांक 11 दिनांक 02 मई 2019 के द्वारा पंचायत सचिव रवींद्र कुमार द्वारा पत्र भेजकर निलंबन की सूचना दिया गया है. पंचायत शिक्षक श्री सागर का निलंबन अवधि में मुख्यालय उरैन पंचायत के प्रावि बेलौंजा मुसहरी निर्धारित किया गया है.
मतदान केंद्र संख्या 339 मध्य विद्यालय घोंघसा उत्तर भाग में चंदनपुरा पंचायत के प्रावि गरीबनगर के पंचायत शिक्षक प्रथम मतदान पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त थे जिन्हें कर्तव्यहीनता एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 में निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित नियमावली के विपरीत कार्य करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. उक्त आशय की जानकारी बीडीओ अभिषेक कुमार प्रभाकर ने दी.
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