हत्या के अभियुक्त को एडीजे प्रथम ने आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदंड की सुनायी सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 02 Jul 2024 8:50 PM
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार गुंजन की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए पोठिया थाना क्षेत्र के इम्तियाज अली की हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है.
किशनगंज.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार गुंजन की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए पोठिया थाना क्षेत्र के इम्तियाज अली की हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने आरोपित पोठिया, उदगरा निवासी मोहम्मद इजराइल उर्फ लाल बानो को हत्या के मामले में यह सजा दोनों पक्षों की दलीलें सुनाने के बाद सुनायी. अदालत में अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा व अपर लोक अभियोजक प्रणव साहा ने शानदार दलीलें पेश की.अदालत ने सत्र वाद संख्या 157/19 की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा व अपर लोक अभियोजक प्रणव साहा ने बताया कि इस मामले में वर्ष 2019 में पीड़िता ने अपने पति की हत्या का मामला पोठिया थाने में कांड संख्या 109/19 के तहत दर्ज करवाया था. इसी मामले की सुनवायी अदालत में चल रही थी. मृतक की पत्नी को मुआवजा की राशि देने का भी निर्देश न्यायालय ने दिया.
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