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वोटर बनने के लिए किया गया जागरूक

Updated at : 22 Nov 2024 7:01 PM (IST)
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वोटर बनने के लिए किया गया जागरूक

प्रजातांत्रिक देश भारत का वैध नागरिक बनने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य है और मतदाता बनकर ही हम चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर स्थानीय निकाय से लेकर विधानसभा व संसद में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं.

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मारवाड़ी कॉलेज में आयोजित हुई जिला प्रशासन की चुनाव कार्यशाला किशनगंज.प्रजातांत्रिक देश भारत का वैध नागरिक बनने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य है और मतदाता बनकर ही हम चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर स्थानीय निकाय से लेकर विधानसभा व संसद में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं. मारवाड़ी कॉलेज में जिला प्रशासन के द्वारा शुक्रवार को आयोजित चुनाव कार्यशाला में अवर निर्वाचन पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि एक जनवरी, 2025 को जिन छात्र-छात्रा की उम्र 18 वर्ष होने वाली है वे फॉर्म 6 भरकर वांछित कागजातों के साथ अपने बीएलओ के पास जमा करें. यदि परिवार के किसी सदस्य मतदाता की मृत्यु हो गई है या स्थायी रूप से अन्यत्र शिफ्ट हो गए हैं तो उनका नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरें. नाम या जन्मतिथि आदि सुधार के लिए फॉर्म 8 भरें. अवर निर्वाचन पदाधिकारी का कहना था कि भारत निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी वोटर बनने के लिए फॉर्म 6 ऑनलाइन भर सकते हैं. इसी तरह फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भी ऑनलाइन भरा जा सकता है.छात्र-छात्राओं ने खुलकर अपने सवाल भी पूछे और अपनी जिज्ञासाएं शांत कीं. प्रधानाचार्य प्रो (डॉ) संजीव कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोटर बनना और अपने मताधिकार का प्रयोग करना जरूरी है. हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो (डॉ) सजल प्रसाद ने कहा कि भूटान में बगैर वोटर आई कार्ड के प्रवेश नहीं मिलता. भारत का नागरिक कहलाने के लिए वोटर आईकार्ड होना अनिवार्य है. चुनाव पाठशाला में कुमार साकेत, डॉ देबाशीष डांगर, डॉ विजयेता दास, डॉ मनारूल हक़, संतोष कुमार, डॉ रमेश कुमार सिंह (सभी शिक्षक) मौजूद थे.

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