शराब तस्कर को सात साल कारावास, एक लाख का जुर्माना
Updated at : 12 Feb 2026 7:42 PM (IST)
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शराब तस्कर को सात साल कारावास, एक लाख का जुर्माना
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ठाकुरगंज के मल्लाहबाड़ी का है निवासी, विशेष उत्पाद न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
किशनगंज. अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश-प्रथम नीरज किशोर सिंह की अदालत ने शराब तस्करी के एक पुराने मामले में गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. न्यायालय ने मामले में दोषी पाए गए एक आरोपित को सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में आरोपित को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.वर्ष 2017 का है मामला
यह मामला वर्ष 2017 से संबंधित है. विशेष वाद संख्या 135/17 (सीआइएस 599/17) व ठाकुरगंज थाना कांड संख्या 37/17 के तहत मल्लाहबाड़ी (ठाकुरगंज) निवासी कैलाश कामती को आरोपित बनाया गया था. उसके विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत मामला दर्ज था. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) सुरेन प्रसाद साहा ने मजबूती से पैरवी की. उन्होंने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर यह साबित किया कि आरोपित अवैध शराब के कारोबार में लिप्त था.समाज पर पड़ रहा था बुरा असर
अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कड़ी टिप्पणी की. न्यायाधीश ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. इस तरह के कृत्य राज्य की नीति व कानून के विरुद्ध हैं. आरोपित द्वारा चलाए जा रहे अवैध धंधे से न केवल कानून का उल्लंघन हुआ, बल्कि इससे युवाओं और समाज को भी गंभीर क्षति पहुंच रही थी.तस्करों में हड़कंप, ग्रामीणों ने किया स्वागत
न्यायालय के इस सख्त फैसले का स्थानीय निवासियों ने स्वागत किया है. गौरतलब है कि ठाकुरगंज के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस व उत्पाद विभाग की टीम लगातार तस्करों के विरुद्ध छापेमारी कर रही है. इस फैसले के बाद शराब के अवैध धंधे में शामिल लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है. प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में नशा तस्करों के विरुद्ध अभियान को तेज किया जाएगा.प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
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