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डीईओ के आदेश के बाद भी 9 से प्रधान शिक्षिका को नहीं मिला वेतन

Updated at : 24 Sep 2024 6:40 PM (IST)
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डीईओ के आदेश के बाद भी 9 से प्रधान शिक्षिका को नहीं मिला वेतन

10 माह पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत आदेश के बावजूद ठाकुरगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक शिक्षिका का रुका हुआ वेतन निर्गत नहीं किया जा रहा है.

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ठाकुरगंज.10 माह पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत आदेश के बावजूद ठाकुरगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक शिक्षिका का रुका हुआ वेतन निर्गत नहीं किया जा रहा है. मामला स्कूल में 50 फीसदी से कम उपस्थिति से संबंधित है. इस मामले में नया प्राथमिक विद्यालय निम्बूगुडी की प्रधान शिक्षिका आरती गुप्ता ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारासात सितंबर 23 के तहत 50 फीसदी से कम छात्रों की उपस्थिति के बाद उनका एक सप्ताह का वेतन काट लिया गया था. फिर एक दिसंबर को आदेश निर्गत किया गया और उनका नवंबर माह के वेतन से एक सप्ताह का वेतन काट लिया गया. लेकिन समीक्षा उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी के11 दिसंबर 23 के आदेशानुसार उक्त दोनों सप्ताह के वेतन कटौती की विमुक्ति कर दी गई और प्रखंड शिक्षा कार्यालय को आदेश दिया गया की मेरा रुका हुआ वेतन दिया जाए. लेकिन आदेश के नौ माह बाद भी इस मामले में प्रखंड शिक्षा कार्यालय के द्वारा कोई पहल नहीं हुई है जिस कारण उन्होंने मंगलवार को बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है. बताते चले पीडित शिक्षिका ने शनिवार को आयोजित हो रहे शिक्षक दरबार के प्रथम दिवस 20 जुलाई 2024 को भी आवेदन दिया था. किंतु विभाग के द्वारा उठाये गए इस महत्वपूर्ण कदम की घोर अवहेलना की गयी है.

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