किशनगंज : बलात्कार के आरोपी थाना रोड निवासी मुनमुन उपाध्याय को एडीजे द्वितीय सत्येंद्र पांडेय की न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रूपया आर्थिक दंड की सजा सुनायी है. आर्थिक दंड नहीं देने पर एक वर्ष और सजा बढ़ाने का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया गया है. लोक अभियोजक सत्य नारायण प्रसाद ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी मुनमुन उपाध्याय पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था.
उस पर लगा आरोप न्यायालय में सिद्ध हो गया. बहादुरगंज थाना में पीडि़ता के बयान पर कांड संख्या 125/11 में धारा 448, 376 दर्ज किया गया था लेकिन अनुसंधान में पुलिस ने मामले को दबा कर फाइनल रिपोर्ट सौंप दी थी. पीड़िता द्वारा प्रोटेस्ट पिटिशन के आधार पर न्यायालय में वाद पुन: संस्थित किया गया जिसमें विचारण के उपरांत अभियुक्त को सजा सुनायी गयी है.