अब बैनर व तोरण द्वार लगाने के एवज में देना होगा टैक्स...

Published at :10 Jan 2016 2:02 AM (IST)
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अब बैनर व तोरण द्वार लगाने के एवज में देना होगा टैक्स...

दो दिनों से शहर में चल रहा है नप का बैनर व तोरण द्वार हटाने का अभियान. शहर में बैनर पोस्टर लगाने के लिए सप्ताह के हिसाब से कर चुकाना होगा. इसके लिए पांच रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से शुल्क का निर्धारण किया गया है, जबकि तोरण द्वार के लिए एक हजार रुपये […]

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दो दिनों से शहर में चल रहा है नप का बैनर व तोरण द्वार हटाने का अभियान. शहर में बैनर पोस्टर लगाने के लिए सप्ताह के हिसाब से कर चुकाना होगा. इसके लिए पांच रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से शुल्क का निर्धारण किया गया है, जबकि तोरण द्वार के लिए एक हजार रुपये तीन दिन के हिसाब से चुकाना होगा

अररिया : शहर में मन मरजी बैनर पोस्टर व तोरण द्वार लगाना महंगा पड़ सकता है. संस्था या लोगों को अब बैनर अथवा तोरण द्वार लगाने के लिए नगर परिषद से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति प्राप्त किये बैनर लगाने पर जुर्माना तो भरना ही होगा साथ ही कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. इस नये नियम के लागू होने के साथ ही नप के द्वारा कार्रवाई भी तेज की दी गयी है.
इसके तहत अब तक शहर के एक दर्जन से अधिक बैनर व तोरण द्वार को हटा कर प्रथम भूल को देखते हुए जुर्माने की राशि वसूल कर छोड़ दिया जा रहा है. जानकारी अनुसार बिना अनुमति प्राप्त किये व बिना नप को शुल्क भुगतान किये हुए तोरण द्वार, बैनर व पोस्टर लगाने वाली संस्थाओं पर नप के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
कार्रवाई का असर शनिवार को शहर में देखने को भी मिला. नप कर्मियों द्वारा स्कोटिश पब्लिक स्कूल, कोचिंग संस्थाओं के तोरण द्वार को तोड़ कर हटा दिया गया है. शहर के दो सार्वजनिक स्थल पर लगाये गये एक होटल के बैनर को भी उखाड़ दिया गया. नप के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा संबंधित संस्थाओं को नोटिस देते हुए स्पष्टीकरण की भी मांग की गयी है. दोषी संस्थाओं के द्वारा जुर्माने की राशि को नप को जमा करना होगा.
अगलगी में सात घर जले, अररिया. शुक्रवार की देर रात अररिया आरएस ओपी क्षेत्र के हड़िया पंचायत के मुड़बल्ला टोला वार्ड संख्या तीन में आग लग जाने से सात लोगों का आसियाना जल कर राख हो गया. घर में रखा अनाज, बरतन, कपड़ा सहित एक गाय-बछड़ा व एक खस्सी भी जल गया. इस बाबत सीओ अररिया व ओपी अध्यक्ष को पीड़ितों ने आवेदन दिया है.
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