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इ-केवाइसी नहीं कराने वाले लाभुकों का राशन कार्ड से हटा नाम, लाभ के लिए भरें प्रपत्र-ख

इ-केवाइसी अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह प्रक्रिया पूरी होने से सभी पात्र लाभुकों को योजना का लाभ मिल सकेगा

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किसी के नाम में त्रुटि, तो किसी का फिंगर प्रिंट नहीं आने से हो रही समस्या

……………खगड़िया. इ-केवाइसी नहीं कराने वाले अधिकतर लाभुकों का नाम राशन कार्ड से गायब हो गया है. नाम गायब होने के बाद अब उन्हें अनाज नहीं मिलेगा. ऐसे सभी लाभुक काफी परेशान हैं. बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 31 मार्च तक हर हाल में इ-केवाइसी करा लेने का निर्देश सभी लाभुकों को दिया गया था. जिन लाभुकों का इ-केवाइसी नहीं हो पाया, उनमें अधिकतर लाभुकों का नाम राशन कार्ड में नहीं दिख रहा है. लगभग हर गांव में कुछ न कुछ ऐसे लाभुक हैं, जिनके साथ यह समस्या है. राशन नहीं मिलने से संबंधित लाभुक परेशान दिख रहे हैं. डीलरों से मिली जानकारी के अनुसार पीओएस मशीन में कुछ लाभुकों के फिंगर प्रिंट ही नहीं आ रहा है. कुछ लाभुकों का नाम राशन कार्ड व आधार कार्ड में अलग-अलग हैं. इन कारणों से भी उनके इ-केवाइसी नहीं हो सके हैं. कुछ लाभुक ऐसे भी हैं, जो इ-केवाइसी कराये ही नहीं हैं. विभाग के निर्देशानुसार सभी लाभुकों को इ-केवाइसी कराना अनिवार्य है. इ-केवाइसी अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह प्रक्रिया पूरी होने से सभी पात्र लाभुकों को योजना का लाभ मिल सकेगा. यदि किसी के नाम से फर्जी राशन कार्ड है, तो वह रद्द हो जायेगा.

अब 30 जून तक लाभुक करा सकेंगे इ-केवाइसी, विभाग ने जारी किया पत्र

सदर एसडीओ अमित अनुराग ने बताया कि अभी तक इ-केवाइसी नहीं कराने वाले लाभुक मौका मिला है. संबंधित लाभुक 30 जून तक इ-केवाइसी करा सकते हैं. पूर्व में 31 मार्च ही इ-केवाइसी कराने की अंतिम तिथि निर्धारित था. विभाग ने उसे विस्तारित कर 30 जून कर दिया है. विभाग द्वारा जारी किये गये पत्र में स्पष्ट बताया गया है कि प्रत्येक लाभुक के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य है. निर्धारित तिथि के बाद बिना आधार सीडिंग वाले सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटा दिये जायेंगे.

प्रपत्र-ख भरकर ऑनलाइन करने पर पुनः जुड़ जायेगा नाम, मिलेगा राशन

जिन लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हटा दिये गये हैं, उनके नाम पुनः जोड़ा जा सकता है. इसके लिए संबंधित लाभुकों को प्रपत्र-ख भरकर ऑनलाइन करना होगा. आपूर्ति विभाग कार्यालय के कर्मी अजय कुमार ने बताया कि राशन कार्ड में नाम जोड़ने, नाम में संशोधन कराने तथा नाम विलोपित करने के लिए प्रपत्र-ख भरना होगा. इसे ऑनलाइन किये बिना नाम दोबारा नाम नहीं जुड़ सकता है. इसके लिए संबंधित लाभुक को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आइडी की जरूरत पड़ेगी. लाभुकों को इसकी जानकारी भी दी जा रही है कि वे प्रपत्र-ख भरकर ऑनलाइन कर दें.

बोले पदाधिकारी

सभी पात्र लाभुकों का इ-केवाइसी हो सके, इसके लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है. इ-केवाइसी कराने के लिए डीलर लाभुकों को जागरूक करें. प्रपत्र-ख के बारे में भी उन्हें जानकारी दें. अमित अनुराग, अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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