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नकली तेल मशीन विक्रेता को साढ़े आठ लाख रुपये का जुर्माना

Updated at : 29 Sep 2024 11:30 PM (IST)
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Liquor seized in Khagaria

विक्रेता की सेवा में त्रुटि एवं उपभोक्ता को नकली समान बेचने के लिए दोषी पाया गया

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विक्रेता की सेवा में त्रुटि एवं उपभोक्ता को नकली समान बेचने के लिए दोषी पाया गया

खगड़िया. जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने तेल निकालने वाली नकली मशीन बेचने वाले देबकली इंडस्ट्रीज गोरिया टोली पटना के प्रोपराइटर मनोज कुमार के विरुद्ध 3 लाख 40 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि चौथम थाना के तिला टोल पिपरा निवासी प्रमोद सिंह का पुत्र बबलू कुमार सितंबर 2022 में बेरोजगारी दूर करने के लिए बिहार सरकार मुख्यमंत्री उधमी योजना के तहत 3 लाख 90 हजार रुपये ऋण लिया था. उस रुपये से बबलू एक तेल निकालने वाली अमर ऑयल फिल्टर एक्सपेलर मशीन देबकली इंडस्ट्रिज गोरिया टोली पटना से खरीदारी किया था. खरीद के बाद से मशीन लगातार खराब रहने लगा. शिकायत करने पर भी विक्रेता द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया. क्रेता निजी खर्च पर मिस्त्री बुला कर मशीन ठीक कराता रहा. जिससे क्रेता को काफी खर्च एवं परेशानी का सामना करना पड़ा. बाद में जब क्रेता द्वारा अमर एक्सपेलर गाजियाबाद से इस संबंध में शिकायत किया तो कंपनी ने अपने पर्ची पर लिख कर दिया कि पटना में मेरा कोई डीलर नहीं है. यह अमर इंडस्ट्रीज का लोगो लगा कर नकली मशीन को असली बता कर धोखा से बेच दिया है. क्रेता ने इसके लिए एक परिवाद जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग खगड़िया के समक्ष वर्ष 2024 में दर्ज कराया. आयोग ने सभी कागजात एवं साक्ष्य को देखने से विपक्षी देबकली इंडस्ट्रीज पटना के सेवा में त्रुटि के लिए दोषी पाकर नकली मशीन का मूल्य तीन लाख नब्बे हजार रुपये 9 प्रतिशत ब्याज के साथ मशीन खरीदने की तिथि से भुगतान करने, साथ ही नकली मशीन को बार बार ठीक कराने में लगा खर्च दो लाख रुपये नकली मशीन बेचने का प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपये, बाद खर्च 50 हजार रुपये कुल आठ लाख चालीस हजार रुपये साठ दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया गया है. यदि उक्त अवधि के अंदर सभी रकम का भुगतान नहीं किया जाता है तो परिवादी 12 प्रतिशत ब्याज की दर से आदेशित रकम विधिक प्रक्रिया से वसूली के हकदार होंगे. उपरोक्त आदेश आयोग के अध्यक्ष रमण कुमार, सदस्य अजय कुमार सिंह, सदस्या कुमारी संयुक्ता मिश्रा ने सुनाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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