खगड़िया : ध्वनि प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर रोक थाम के लिए राज्य स्तर से निर्देश जारी किये गये है. विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने डीएम व एसपी को पत्र लिख कर ध्वनि प्रदूषण की रोक थाम के लिए अधिसूचित नियमावली का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया है.
प्रधान सचिव ने कहा कि विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोक थाम के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 तथा इसके तहत अधिसूचित नियमावली का पालन कराया जाये. उन्होंने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण औधोगिक क्रियाकलाप, निर्माण क्रयाकलाप, पटाखे, ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण, जेनरेटर, लाउडस्पीकर संगीत प्रणाली के साथ साथ वाहनों में उपयोग की जाने वाली मल्टीटोंड हॉर्न है
प्रधान सचिव ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली का हवाला देते हुए कहा है कि वाहनों में लगे. मल्टीटोंड हॉर्न से अत्यधिक शोर उत्पन्न होता है. इसे प्रतिबंधित बताते हुए इसके प्रयोग पर रोक लगाने का इन्होंने निर्देश दिया है. उक्त सभी क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले शोर का नियंत्रित करने के लिए विभाग द्वारा एक नियम बनाये गये है . प्रधान सचिव ने इन्हीं नियमों का शत प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश दिया है.