अयोग्य बता बीडीओ ने तीन लाभुकों को किया आवास योजना के लाभ से वंचित

Updated at : 17 Jan 2020 5:35 AM (IST)
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अयोग्य बता बीडीओ ने तीन लाभुकों को किया आवास योजना के लाभ से वंचित

लोक शिकायत अधिनियम का लिया सहारा, तो मिली आवास योजना की राशि नोटिस के बाद शिक्षक को मिला वेतन, छात्र को मिली छात्रवृत्ति की राशि खगड़िया : लोक शिकायत अधिनियम के तहत सुनवाई के बाद आखिरकार रहीमपुर दक्षिणी पंचायत के प्रदुमन महतो, नरेश महतो तथा विनो महतो को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति के साथ-साथ […]

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  • लोक शिकायत अधिनियम का लिया सहारा, तो मिली आवास योजना की राशि
  • नोटिस के बाद शिक्षक को मिला वेतन, छात्र को मिली छात्रवृत्ति की राशि
खगड़िया : लोक शिकायत अधिनियम के तहत सुनवाई के बाद आखिरकार रहीमपुर दक्षिणी पंचायत के प्रदुमन महतो, नरेश महतो तथा विनो महतो को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति के साथ-साथ घर का निर्माण आरंभ कराने के लिये प्रथम किस्त की राशि मिल ही गयी.
बताया जाता है कि प्रेक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर अयोग्य बताकर बीडीओ ने तीनों व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित कर दिया था. लेकिन जब इन्होंने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी तो एडीएम भूपेन्द्र यादव के आदेश व पुनः जांच के बाद आखिरकार बीडीओ ने इन्हें योग्य माना.
जिसके बाद इन तीनों शिकायतकर्ता को योजना की स्वीकृति व प्रथम किस्त की राशि का भुगतान करते हुए बीडीओ ने लोक शिकायत एडीएम को रिपोर्ट सौंपी है. बताया जाता है कि इन तीनों व्यक्तियों का नाम रहीम उत्तरी पंचायत के पीएम आवास योजना के प्रतिक्षा सूची में शामिल था. जबकि कागजात पर इनका पता रहीमपुर दक्षिण पंचायत लिखा था.
इसी आधार पर इन्हें योजना के लाभ से वंचित कर दिया. पहले तो इन्होंने अनुमंडल स्तर पर इस बात की शिकायत की. लेकिन पीजीआरओ ने लोक प्राधिकार के रिपोर्ट को सही मानते इनके दावे को खारिज कर दिया गया. लेकिन जब यह मामला जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में पहुंचा तो बीडीओ ने इन्हें पात्र मानते हुए पहले योजना की स्वीकृति फिर प्रथम किस्त की राशि इनके खाते पर भेज दी.
शिक्षक को मिला वेतन : जानकारी के मुताबिक मध्य विद्यालय तांगा में पदस्थापित नियोजित शिक्षक अनिल कुमार महतो वेतन नहीं मिलने से परेशान थे.
जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक के बकाये वेतन के भुगतान के लिये ये शिक्षा विभाग के दफ्तर के लगातार चक्कर काट रहे थे. बताया जाता है कि लोक शिकायत अधिनियम के तहत सुनवाई व लोक शिकायत एडीएम श्री यादव के सख्ती के बाद आखिरकार उक्त शिक्षक के खाते पर बकाये वेतन मद के करीब 1 लाख 65 हजार रुपये भेजे गये.
जारी हुई नोटिस, तो छात्र को मिली राशि
छात्र को छात्रवृत्ति तथा साइकिल योजना की राशि देने में आनाकानी कर रहे एचएम को आखिरकार कार्रवाई के डर से छात्र को उक्त दोनों योजना की राशि का भुगतान करना पड़ा. जानकारी के मुताबिक शिवाधीन महावीर इंटर विद्यालय में इंटर में पढ़ाई कर रहे छात्र आकाश कुमार को न तो नौवीं कक्षा में मिलने वाले साइकिल योजना की राशि दी गयी और न ही दसवीं कक्षा में मिलने वाले छात्रवृत्ति योजना की राशि दी गयी.
राशि मांग-मांग कर थक चुके उक्त छात्र ने आखिरकार जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय का दरवाजा खटखाया. सूत्र बताते हैं कि लोक शिकायत एडीएम भूपेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा जारी नोटिस के बाद हरकत में आये उक्त विद्यालय के एचएम ने आकाश के खाते में उक्त दोनों योजना भेजते हुए इस बात की सूचना जिला स्तर पर वरीय अधिकारी को दी है.
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