छठ पर्व में तैराकी व नौका बिहार पर रहेगा पूर्ण रूप से प्रतिबंध

Updated at : 22 Oct 2019 9:37 AM (IST)
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छठ पर्व में तैराकी व नौका बिहार पर रहेगा पूर्ण रूप से प्रतिबंध

खगड़िया : सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में सोमवार को दीपावली एवं छठ को लेकर शांति समिति की बैठक की गयी. बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आलोक रंजन ने संयुक्त रूप से किया. बैठक में भाग ले रहे सदर अनुमंडल पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि एनएच […]

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खगड़िया : सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में सोमवार को दीपावली एवं छठ को लेकर शांति समिति की बैठक की गयी. बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आलोक रंजन ने संयुक्त रूप से किया. बैठक में भाग ले रहे सदर अनुमंडल पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि एनएच 31 से सटे सभी घाटों से लेकर बुधवार तक साफ सफाई की व्यवस्था नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की देखरेख में किया जायेगा.
वहीं सदर अनुमंडल अंतर्गत सभी छठ घाटों का निरीक्षण करके संबंधित सीओ और थानाध्यक्ष के द्वारा ब्रैकेटिंग का कार्य किया जायेगा. उन्होंने कहा कि छठ पर्व में तैराकी और नौका बिहार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है.
यदि कोई व्यक्ति पर्व के दौरान नौका बिहार तैराकी करता है तो उस पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जायेगी. एसडीओ ने बताया कि काली पूजा दीपावली छठ और छठ के 2 दिन के बाद लगने वाले गौशाला मेला को देखते हुए अराजक तत्वों पर 107 और 116 धारा लगाया जायेगा.
थाना स्तर पर होगी शांति समिति की बैठक
वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आलोक रंजन ने सभी संबंधित थानों को समाज के गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी संबंधित थानों को निर्देश दिया कि आगामी पर्व को देखते हुए पुलिस गश्ती में तेजी लाएं और हर हाल में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए तत्पर रहे. एसडीपीओ ने एसडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति के लिए संबंधित सीओ व थानाध्यक्ष को घाटों का निरीक्षण कर अविलंब अनुमंडल पदाधिकारी को सूची सौंपने का निर्देश दिया.
असामाजिक तत्वों पर होगी त्वरित कार्रवाई
एसडीपीओ ने उपस्थित सभी थानाध्यक्षों को दीपावली व छठ पूजा सहित काली पूजा के दौरान अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व की जानकारी मिलने पर त्वरित कार्रवाई करें. किसी भी प्रकार की कोताही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी. मौके पर संबंधित सभी थाने के थानाध्यक्ष, सीओ सहित राजद के पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार राजा, रहीमपुर मध्य के मुखिया मक्खन आदी मौजूद थे.
काली पूजा के लिए लेना होगा लाइसेंस
शांति समिति की बैठक में एसडीपीओ आलोक रंजन ने कहा कि काली पूजा करने वाले सभी समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि मेला कमेटी को मेला के संचालन एवं विधि व्यवस्था से संबंधित सभी जानकारी थाना को उपलब्ध करानी होगी. वहीं उन्होंने कहा कि दीपावली व छठ पर्व के दौरान पटाखा बेचने के लिये लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस के बिना पटाखा बेचने वाले पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. बतौर जुर्माना भी भारी रकम वसूला जायेगा.
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