जारी हुई नोटिस, तो कार्रवाई के डर से दो माह के भीतर मैनेजर ने दे दी राशि
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Sep 2019 5:53 AM
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खगड़िया : फिक्स डिपोजिट की राशि बैंक खाता से निकालने के लिये सदर प्रखण्ड स्थित रहीमपुर पंचायत के सोनवर्षा निवासी अजय चौधरी तथा नवल चौधरी बीते दो साल से बैंक के चक्कर लगा रहे थे. अपनी जमा राशि निकालने के लिये ये दोनों खातेधारी परेशान थे. बार-बार बैंक जाने के बाद शाखा प्रबंधक इन्हें रुपये […]
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खगड़िया : फिक्स डिपोजिट की राशि बैंक खाता से निकालने के लिये सदर प्रखण्ड स्थित रहीमपुर पंचायत के सोनवर्षा निवासी अजय चौधरी तथा नवल चौधरी बीते दो साल से बैंक के चक्कर लगा रहे थे. अपनी जमा राशि निकालने के लिये ये दोनों खातेधारी परेशान थे.
बार-बार बैंक जाने के बाद शाखा प्रबंधक इन्हें रुपये देने में टाल-मटोल कर रहे थे. इतना ही नहीं, जब इन्होंने इस बात की शिकायत बैंक के वरीय अधिकारी से की लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. खाताधारी का आरोप है कि बैंक के वरीय पदाधिकारी भी टालमटोल करते रहे.
थक हार कर जब इन्होंने (अजय व नवल चौधरी) लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई तो यहां से नोटिस जारी होने के ढ़ेड़ माह के भीतर बैंक के अधिकारी ने उक्त दोनों खातेधारी को फिक्स डिपोजिट की राशि उन्हें मुहैया कराते हुए लोक शिकायत एडीएम भूपेन्द्र प्रसाद यादव को इस बात की जानकारी दी है.
को-ऑपरेटिव बैंक का है मामला
को-ऑपरेटिव बैंक की शाखा खगड़िया द्वारा फिक्स डिपोजिट की राशि भुगतान में आनाकानी की जा रही थी. बताया जाता है कि सोनवर्षा के उक्त दोनों खातेधारी ने साल 2001 में प्रत्येक एक वर्ष के लिये अपनी जमा पूंजी को खगड़िया को-ऑपरेटिव शाखा में फिक्स डिपॉजिट कराया था.
दो साल ये अपनी राशि निकालना चाह रहे थे. बैंक के द्वारा इन्हें राशि नहीं दी जा रही थी. जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में आवेदन देकर इन दोनों खातेधारियों ने यह बताया था कि पैसे देने में शाखा प्रबंधक लगातार टाल-मटोल/बहानेवाजी कर रहे हैं.
जबकि बैंक के एमडी भी उनकी समस्या के प्रति गंभीर नहीं हैं. बताया जाता है कि 5 जुलाई को दर्ज कराई गई परिवादी की शिकायत के बाद लोक शिकायत एडीएम भूपेन्द्र प्रसाद यादव ने एमडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
10 माह के पेंशन का हुआ भुगतान
वहीं लोक शिकायत अधिनियम से हथवन पंचायत के राम प्रवेश प्रसाद के समस्या का भी समाधान हुआ है. बताया जाता है कि 10 माह के बकाये पेंशन सहित पारिवारिक पेंशन नहीं मिलने से परेशान राम प्रवेश ने आवेदन देकर लोक शिकायत एडीएम से इस बात की थी.एडीएम को इन्होंने बताया था कि बकाये पेंशन की राशि के लिये वे बीते कई माह से बैंक व कार्यालय की दौड़ लगा रहे हैं.
लेकिन न तो कोई उनकी समस्या सुन रहा है और न समाधान कर रहा है.सूत्र बताते हैं कि इस बार इनकी समस्या भी सुनी गई और समस्या का समाधान भी हुआ.
जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय से जारी नोटिस व अधिकारी की सख्ती के बाद इनके बैंक खाते पर 10 माह के बकाये पेंशन का भुगतान करते हुए जिला कोषागार पदाधिकारी ने लोक शिकायत एडीएम को रिपोर्ट सौंपी है.बकाये पेंशन के भुगतान के साथ-साथ जिला कोषागार पदाधिकारी ने यह रिपोर्ट भेजी है कि पारिवारीक पेंशन चालू कराने की कार्रवाई के तहत महालेखाकार पटना से पत्राचार किया गया है.
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