अवैध मिट्टी खुदाई मामले में संवेदक से 22 लाख की वसूली का आदेश
Updated at : 31 Jul 2019 8:36 AM (IST)
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जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता को दिये कार्रवाई के आदेश गोलमाल के खुलासा के बाद खनन विभाग ने भी जारी किया नोटिस 15 दिनों में जुर्माना सहित 44 लाख जमा कराने का दिया अल्टीमेटम मामला दहमा खैरी खुटहा का तटबंध चौड़ीकरण के नाम पर संवेदक ने किसानों के जमीन से काटी मिट्टी. […]
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- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता को दिये कार्रवाई के आदेश
- गोलमाल के खुलासा के बाद खनन विभाग ने भी जारी किया नोटिस
- 15 दिनों में जुर्माना सहित 44 लाख जमा कराने का दिया अल्टीमेटम
- मामला दहमा खैरी खुटहा का तटबंध चौड़ीकरण के नाम पर संवेदक ने किसानों के जमीन से काटी मिट्टी.
खगड़िया : किसानों के खेतों की मिट्टी काटकर बांध निर्माण में लगाना संवेदक को महंगा पड़ा है. पूरा मामला कराची-बदलाघाट-नगरपाड़ा तटबंध के ऊंचीकरण व सुदृढीकरण से जुड़ा हुआ है.तटबंध के उंचीकरण व सुदृढ़ीकरण कराने के नाम पर संवेदक ने कई किसानों के खेतों से न सिर्फ जबरन मिट्टी काट ली,बल्कि लाखों के सरकारी राजस्व का भी चूना लगाया है.
इधर, मामले के खुलासे बाद जांच में मिट्टी की अवैध खुदाई के आरोपित संवेदक पर कार्रवाई करने सहित किसानों के जमीन की मिट्टी के मुआवजे की राशि वसूल करने के आदेश दिये गये हैं.लोक शिकायत एडीएम भूपेन्द्र प्रसाद यादव ने बाढ़ प्रमण्डल टू के कार्यपालक अभियंता को संवेदक पर कार्रवाई करने के साथ-साथ किसानों के खेतों से काटे गये मिट्टी की कीमत 22 लाख 5 हजार 495 हजार रुपये वसूल कर नियमानुसार किसानों को मुआवजे की राशि भुगतान करने को कहा है.
जानकारी के मुताबिक कराची-बदलाघाट-नगरपाड़ा तटबंध के ऊंचीकरण व सुदृढ़ीकरण की जिम्मेवारी बीएससीपीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिली है. कंपनी के पेटी कांट्रेक्टर एपेक्स इंटरनेशनल कंसट्रक्शन द्वारा काम कराया जा रहा है.
खनन विभाग ने संवेदक को 44 लाख जमा कराने का जारी किया नोटिस : लोक शिकायत एडीएम के साथ-साथ खनन विभाग ने भी अवैध मिट्टी खनन के आरोपित एपेक्स इंटरनेशनल कंसट्रक्शन को नोटिस जारी जवाब मांगा है. साथ ही जुर्माने के साथ स्वामित्व की राशि 15 दिनों के भीतर जमा कराने को कहा है.
सूत्र बताते तटबंध के उंचीकरण व मरम्मतीकरण के लिये अलौली अंचल स्थित दहमा खैरी खुटहा मौजा में कई किसानों के खेतों से बिहार लघु खनिज समानुदान अधिनियम 1972 एवं बिहार खनिज नियमावली 2003 की अनदेखी करते संवेदक ने मिट्टी की खुदाई की है. लोक शिकायत एडीएम श्री यादव के आदेश पर खनन निरीक्षक राजकुमार सिंह ने स्थल की जांच व खेत से काटे गए मिट्टी की मापी करते हुए उक्त कंसट्रक्सन कम्पनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को नोटिस जारी किया है.
जानकारी के मुताबिक अवैध मिट्टी के उत्खनन के स्वामित्व के रूप में 22 लाख 54 हजार 95 रुपये तथा इतनी ही राशि जुर्माने के तौर पर जमा करने को कहा है. साथ ही खनन निरीक्षक ने संवेदक से पूछा है कि नियमों के उल्लंघन करने के कारण क्यों नहीं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए.
35.57 लाख सीएफटी मिट्टी की अवैध कटाई : बताया जाता है कि भू-धारियों की शिकायत के बाद लोक शिकायत एडीएम भूपेन्द्र प्रसाद यादव ने जहां बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल टू के कार्यपालक अभियंता व अलौली सीओ को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगा. वहीं खनन विभाग के पदाधिकारी से इस बात की जानकारी मांगी कि मिट्टी की खुदाई में नियमों का पालन हुआ है अथवा नहीं. सूत्र बताते हैं कि इन तीनों पदाधिकारियों ने एडीएम को रिपोर्ट सौंप दिया.
कार्यपालक अभियंता ने जहां भू-धारियों की सहमति से संवेदक के द्वारा मिट्टी काटने की रिपोर्ट भेजी. वहीं सीओ ने संवेदक द्वारा भू-धारियों से बगैर सहमति लिये ही मिट्टी काटने का जिक्र रिपोर्ट में किया है. जबकि खनन निरीक्षक ने संवेदक द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए भू-धारियों के खेत से 35 लाख 57 हजार 250 सीएफटी मिट्टी काटे जाने की रिपोर्ट एडीएम को भेजी है.साथ ही संवेदक को नोटिस जारी कर जुर्माने के साथ स्वामित्व की राशि 15 दिनों में जमा कराने को कहा है.
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