लूटपाट के आरोपित को एक वर्ष की दी गयी सजा

Updated:
विज्ञापन

खगड़िया : लूट पाट के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आदित्य सुमन ने एक आरोपित को सोमवार को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है. घटना बीते 22 अप्रैल 1999 की है. जब मानसी थाना के छोटी बलहा निवासी गरीब महतों अपनी पत्नी उर्मिला देवी के साथ एसबीआइ मानसी से 49 हजार […]

विज्ञापन

खगड़िया : लूट पाट के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आदित्य सुमन ने एक आरोपित को सोमवार को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है. घटना बीते 22 अप्रैल 1999 की है. जब मानसी थाना के छोटी बलहा निवासी गरीब महतों अपनी पत्नी उर्मिला देवी के साथ एसबीआइ मानसी से 49 हजार रुपया निकल कर घर जा रहे थे.

आपके शहर में

विज्ञापन
तभी अचानक कुछ नकाब पोश अपराधी ने रिक्शा रोक कर रुपया छीन लिया. इसके लिए मानसी थाना में गरीब महतो द्वारा घटना की सूचना दी गयी थी. न्यायालय ने इस कांड में सैदपुर निवासी देवो यादव को दोषी पाकर एक वर्ष साधारण कारावास से दण्डित किया है. आरोपी व्यक्ति पहले ही एक वर्ष चार माह जेल में रह चुके है. इस वाद में सरकार की तरफ से एसडीपीओ अजीत कुमार शाह एवं बचाव पक्ष की और अधिवक्ता अजय कुमार यादव ने अपना पक्ष रखा.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन