अवैध हथियार रखने के मामले में तीन वर्ष की सजा

Updated at : 15 May 2019 7:13 AM (IST)
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अवैध हथियार रखने के मामले में तीन वर्ष की सजा

खगड़िया : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिम्मी कुजूर ने अवैध हथियार रखने के आरोपित को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मंलगवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिम्मी ने आरोपित को दोषी पाते हुए तीन सश्रक कारावास तथा पांच हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. मिली जानकारी के अनुसार 4 जून 2018 […]

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खगड़िया : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिम्मी कुजूर ने अवैध हथियार रखने के आरोपित को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मंलगवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिम्मी ने आरोपित को दोषी पाते हुए तीन सश्रक कारावास तथा पांच हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

मिली जानकारी के अनुसार 4 जून 2018 को पौरा ओपी प्रभारी को सूचना मिली की रौहार बहियार में एक आदमी किसी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार के साथ जा रहे हैं, सूचना मुताबिक जब पुलिस निर्धारित स्थान पर पहुंची तो एक आदमी पुलिस को देखकर भागने लगा. पुलिस द्वारा पकड़ने पर अपना नाम सुगन यादव घर बसुआ बताया. पुलिस द्वारा सुगम यादव का तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी कट्टा एवं 10 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ.
इस मामले में न्यायालय ने आरोपित सुगन यादव के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर 3 बर्ष सश्रम कारावास तथा 5 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी. इस बाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी रेणु कुमारी एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी सुजीत कुमार तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिव शंकर यादव ने अपना अपना पक्ष रखा.
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