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1840 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी गेहूं की खरीद

Updated at : 13 Mar 2019 7:52 AM (IST)
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1840 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी गेहूं की खरीद

खगड़िया : जिले में किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 48 सौ एमटी गेहूं की खरीदारी होगी. राज्य स्तर से अन्य जिलों के साथ-साथ खगड़िया को भी रबी मौसम वित्तीय वर्ष 2019-20 में गेहूं खरीद का लक्ष्य दिया गया है. अच्छी खबर यह कि इस साल भी रैयती के साथ-साथ बटाईदार किसान भी पंचायत/प्रखण्ड […]

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खगड़िया : जिले में किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 48 सौ एमटी गेहूं की खरीदारी होगी. राज्य स्तर से अन्य जिलों के साथ-साथ खगड़िया को भी रबी मौसम वित्तीय वर्ष 2019-20 में गेहूं खरीद का लक्ष्य दिया गया है. अच्छी खबर यह कि इस साल भी रैयती के साथ-साथ बटाईदार किसान भी पंचायत/प्रखण्ड स्तर खुलने वाले क्रय केन्द्रों पर गेहूं बेच सकेंगे.

खाद्य एवं आपूर्ति संरक्षण विभाग के द्वारा पहले 105 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था. अब हर जिले को टारगेट के साथ 1 अप्रैल से 30 जून तक जिले के किसानों से गेहूं खरीदने का आदेश जारी किया गया है. गेहूं क्रय को लेकर एसएफसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
डीएसओ आदित्य कुमार पियूष ने कहा कि पंचायत स्तर पर पैक्स तथा प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल को किसानों से गेहूं खरीदने की जिम्मेवारी दी गयी है. बताया जाता है कि सभी क्रय केन्द्रों पर गेहूं रखने की व्यवस्था सहित अन्य सभी तैयारी करने के आदेश दिये गये हैं.
बंटाईदार भी बेच सकेंगे गेहूं
रैयत किसान के साथ-साथ बटाईदार किसान भी क्रय केन्द्र पर अपने गेहूं बेच सकेंगे. जानकारी के मुताबिक रैयत किसान अधिकतम 150 क्विंटल तथा बटाईदार किसान अधिकतम 50 क्विंटल तक गेहूं क्रय केन्द्र पर बेच सकेंगे. बटाईदार किसान को संबंधित पंचायत के किसान सलाहकार या फिर वार्ड सदस्य से इस बात का प्रमाण-पत्र देना होगा कि उन्होंने दूसरे की जमीन पर गेहूं की खेती की है.
बताया जाता है कि बटाईदार किसान के द्वारा खेती की जाने वाली जमीन तथा उनके फोटोयुक्त पहचान पत्र का सत्यापन करने को भी कहा गया है. ऑन लाईन पंजीकरण दोनों श्रेणी के किसानों के लिये जरूरी है. बता दें कि रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये किसान क्रय केन्द्र पर अपना गेहूं बेच सकेंगे.
सरकारी क्रय केन्द्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों को पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद ही वे यहां अपना गेहूं बेच सकेंगे. रजिस्ट्रेशन के लिये किसान ऑन लाइन आवेदन जमा करा सकते हैं या फिर प्रखण्ड कार्यालय पहुंचकर भी वे निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. किसानों को राशि का भुगतान उनके बैंक खाते पर आरटीजीएस के जरीये किया जायेगा.
क्रय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल तथा पंचायत स्तर पर पैक्स किसानों से खरीद करेगी गेहूं
एसएफसी को बनाया गया नोडल एजेंसी
48 घंटे के भीतर किसानों को मिलेंगे गेहूं के दाम
पीएफएमएस के जरीये किसानों को मिलेगा भुगतान
मोबाइल पर एसएमएस के जरीये मिलेगी जानकारी
रैयत व बटाईदार किसान क्रय केन्द्र पर बेच सकेंगे गेहूं
रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसान से ही खरीदे जाएंगे गेहूं
40 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हुई है गेहूं की बुआई
दागी पैक्स के गेहूं खरीदने पर रोक
1 अप्रैल से 30 जून तक खुले रहेंगे क्रय केन्द्र,किसान बेच सकेंगे गेहूं
सभी क्रय केद्रों पर तैयारी पुरी करने के दिये गए आदेश.
गेहूं क्रय करने में आनाकानी करने पर पैक्स/व्यापार मंडल पर होगी कार्रवाई
अधिकारियों की निगरानी में होगी किसानों से गेहूं की खरीदारी का क्रय
क्रय कार्य में लगने कर्मियों का छुट्टी रद्द,स्थानांतरण पर भी लगेगी रोक
48 घंटे में किसानों को होगा भुगतान, एसएमएस के जरीये मिलेगी जानकारी
रैयती के साथ-साथ बंटाईदार किसान भी बेच सकेंगे गेहूं
48 घंटे में होगा भुगतान
सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूं बेचने वाले किसानों को 48 घंटे के भीतर उन्हें उचित दाम मिलेंगे. गेहूं क्रय के टारगेट सहित पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों से गेहूं की खरीदारी करने को लेकर पत्र लिखा गया है.
जिला आपूर्ति पदाधिकारी के अनुसार सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूं बेचने वाले किसानों को 48 घंटे में उन्हें भुगतान किया जायेगा. राशि भुगतान की जानकारी किसानों को उनके मोबाइल पर एसएमएस के जरीये दिये जाने की बातें कही गयी है.
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