Katihar news : शहर में रूट निर्धारित कर टोटो व ऑटो का हो परिचालन

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नागरिकों व व्यवसायियों से मिले सुझावों को लेकर नगर आयुक्त को सौंपा स्मारपत्र

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कटिहार. नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने नगर निगम की ओर से आयोजित बैठक में नगर आयुक्त को पत्र स्मारपत्र सौंपते हुए रूट निर्धारित कर टोटो और ऑटो का परिचालन कराने की मांग की. चैंबर अध्यक्ष सह विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के निर्देश पर बैठक में भाग लेते हुए महासचिव भुवन अग्रवाल ने बताया कि नागरिकों और व्यवसायियों से मिले सुझावों को समाहित करते हुए यातायात से जुड़ी समस्याओं को लेकर स्मारपत्र सौंपा गया है. पत्र में कहा गया कि नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में 15 हजार से अधिक टोटो व टेम्पो का परिचालन हो रहा है. इसकी संख्या और अधिक बढ़ने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है. लेकिन, टोटो और ऑटो को नंबर के हिसाब से बांटकर रूट का निर्धारण नहीं किये जाने से सड़कों पर दबाव बढ़ता जा रहा है. हर रूट पर चलने वाले टोटो और टेम्पो की संख्या को निर्धारित करते हुए रूटों में विभाजित कर देने से सड़कों पर दबाव कम हो जायेगा. प्रीपेड ई-रिक्शा का परिचालन कराया जाय. शहीद चौक से झुलनिया मोड़, बाटा चौक से डीएस कॉलेज, कालीबाड़ी से रबिया चौक अथवा पानी टंकी चौक की रूट के लिए अलग-अलग नंबरों में बांट कर टोटो और टेम्पो का परिचालन किया जाना चाहिए. महासचिव ने अपने पत्र में कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में सुबह 8 बजे के बाद से भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णत: वर्जित होन चाहिए. रात्रि नौ बजे के बाद ही आवश्यक कार्यों के लिए ही माध्यम आकर के वाहनों को प्रवेश मिलना चाहिए. पूर्व में नगर निगम क्षेत्र में रिक्शा पड़ाव हुआ करता था जो अब बंद हो चुका है. ऐसे रिक्शा पड़ावों को चिह्नित कर टोटो और टेम्पो पड़ाव में परिवर्तित किया जाय. राजेंद्र स्टेडियम, पुराना बस स्टैंड, महेश्वरी अकादमी, इस्लामिया स्कूल, केबी झा कॉलेज, डीएस कॉलेज, रेलवे स्टेशन पूर्वी भाग, रेलवे स्टेशन बिल्डिंग, जीआरपी चौक सहित कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल, अड़गडा चौक आदि मैदानों में पार्किंग की व्यवस्था की जाय. खासकर न्यू मार्केट में सड़क का अतिक्रमण करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए. सभी चौक-चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की पुख्ता व्यवस्था करते हुए यातायात थाना में टाइगर मोबाइल का गठन किया जाय. ताकि सड़कों का अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग कर जाम की स्थिति उत्पन्न करनेवाले पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सके.

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