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बेहतर जीवन के बाल विवाह की रोकथाम जरूरी : अमरेश

Updated at : 27 Nov 2024 10:30 PM (IST)
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बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ

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कटिहार. महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में बुधवार से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया है. इसी कड़ी में बुधवार को जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक अमरेश कुमार के नेतृत्व में स्थानीय वृहद आश्रय गृह में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित की गयी. जिसमें बालिका गृह यूनिट दो की बालिका प्रेरणा भारती एवं पुजा कुमारी ने बाल विवाह पर भाषण प्रस्तुत की. बालिका गृह यूनिट एक की बालिका आरती आनंद, रीतु कुमारी, लक्ष्मी, नंदनी, पार्वती एवं चंदा कुमारी ने बाल विवाह एक अभिशाप है पर एक प्रेरणादायी नुक्कर नाटक प्रस्तुत की. डीसीपीयू के सहायक निदेशक अमरेश कुमार ने वृहद आश्रय गृह की बालक एवं बालिकाओं तथा सभी कर्मियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर मानवाधिकार का उल्लंघन है, जो सीधे तौर पर लड़कियों व लड़कों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को खतरे में डालकर उनके भविष्य की संभावनों को सीमित करता है. उन्होंने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 देशभर में लागू है, जिसके तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों की शादी निषेध है और इनका उल्लंघन करने पर दो वर्ष की जेल या एक लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा का प्रावधान है. वृहद आश्रय गृह के बच्चों के बीच इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने से बालिकाओं के बीच काफी खुशी देखी गयी. इस मौके पर बाल संरक्षण पदाधिकारी सुधीर कुमार, जिला प्रबंधक सक्षम विजय कुमार, जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मी शलानाज अखतरी, गायत्री कुमारी, लक्ष्मण जयसवाल, तनुजा कुमारी, मुर्शिदा प्रवीण लस्कर आदि मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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