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हसनगंज अंचल में 20 वर्ष पूर्व मरे व्यक्ति के नाम हुआ म्यूटेशन

Updated at : 19 Jan 2025 7:51 PM (IST)
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हसनगंज अंचल में 20 वर्ष पूर्व मरे व्यक्ति के नाम हुआ म्यूटेशन

हसनगंज अंचल में 20 वर्ष पूर्व मरे व्यक्ति के नाम हुआ म्यूटेशन

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हसनगंज हसनगंज प्रखंड सह अंचल कार्यालय में 20 वर्ष पूर्व मरे व्यक्ति के नाम से म्यूटेशन होने का मामला चर्चा में है. म्यूटेशन के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया है. जानकारी के मुताबिक ढेरुआ पंचायत के वार्ड संख्या 11 के शेख गरीब पिता स्व शेख बादर की मृत्यु करीब 15 से 20 वर्ष पहले हो चुकी है. बावजूद इसके 14 फरवरी 2024 को 46.6 डिसमिल जमीन के दाखिल-खारिज के लिए उनके नाम से आवेदन किया गया. सीओ कृष्ण मोहन कुमार ने 2 जुलाई और 2 अगस्त को शेख गरीब को कागजात पेश करने का नोटिस भी भेज दिया. चौंकाने वाली बात यह है कि 16 दिसंबर 2024 को कथित तौर पर मृतक ने खुद कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज प्रस्तुत किया. अधिकारी ने उनके नाम से दाखिल-खारिज कर दिया. दाखिल-खारिज वाद संख्या 1842/2023-2024 के तहत हल्का कर्मचारी कल्याणी वर्मा व प्रभारी राजस्व अधिकारी सदानंद मंडल ने भूमि के सत्यापन और नामांतरण की सिफारिश की थी. बावजूद इससे पूर्व में इसी भूमि का दाखिल-खारिज नामंजूर किया गया था. जो अंचल अधिकारी ने खुद ही इस मामले को देख लिया. जबकि इसे भूमि उप समाहर्ता के अधीन होना चाहिए था. इस प्रकार ””जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे भ्रष्टाचार की एक नई मिसाल कायम की गयी. कहते हैं पंचायत के मुखिया ग्राम पंचायत राज ढेरुआ के मुखिया रुस्तम अली ने कहा कि विक्रेता गांव ढेरुआ वार्ड 11 के निवासी हैं. विक्रेता जिसका नाम स्व शेख गरीब पिता स्व शेख बादर है. केवाला करने वाला स्व इदरीश पिता स्व जरीफ है. इसका जमाबंदी म्यूटेशन के लिए सीओ के यहां दिया गया था. सीओ ने खारिज कर दिया. फिर वही सीओ इसको म्यूटेशन कर देते हैं. मुखिया ने साफ तौर पर कहा कि शेख गरीब की मृत्यु 20 से 25 वर्ष पूर्व हो चुकी है. जो खरीदार इदरीश इसकी भी मृत्यु करीब 10 से 15 साल पूर्व हो गयी. सीओ के माध्यम से बिचौलिया मोटी रकम लेकर इस तरह कार्य को अंजाम दे रहे हैं. कहते हैं जिप सदस्य जिला परिषद सदस्य शाहिद अख्तर ने कहा कि 20 वर्ष पूर्व मरे व्यक्ति म्यूटेशन के लिए कैसे आवेदन कर सकता है. स्पष्ट तौर पर मोटी रकम लेकर म्यूटेशन अधिकारी व कर्मचारी की मिलीभगत से की गई है़ इसकी जांच के लिए जिला पदाधिकारी, बिहार सरकार के राजस्व विभाग को आवेदन पत्र लिखा जायेगा. कहते हैं सीओ सीओ कृष्ण मोहन कुमार ने कहा कि जानकारी के आधार पर मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. यह जांच का विषय है.

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