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10.87 क्विंटल गेंहू व 42.29 क्विंटल चावल डीलर ने किया गबन

Updated at : 24 Sep 2024 10:28 PM (IST)
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प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी समीक्षा कुमारी ने फलका थाना में दर्ज कराया मामला

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फलका. फलका प्रखंड के मोरसंडा पंचायत के जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हरदेव रविदास के विरुद्ध अनाज गबन को लेकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी समीक्षा कुमारी ने फलका थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है. आवेदन में प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक ने है है कि अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहर के ज्ञापांक के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 12.07.2024 के जांचोपरांत जांच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय में समर्पित किया. जिसमें सुनैना देवी, शेख सलाउद्दीन को मई, जून, जुलाई का फिंगर लेकर राशन नहीं दिया है. शेष नौ लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न विक्रेता द्वारा दिया गया है. जांच के समय दुकान बंद पाया गया. अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-283/आ, दिनांक-03.08.2024 के द्वारा पुनः स्पष्टीकरण पर जांच मंतव्य की मांग की गयी. तत्पश्चात पुनः जांच कर कार्यालय पत्रांक-72, दिनांक 9 सितम्बर 2024 को प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित किया. जांच के समय विक्रेता उपस्थित पाये गये. ई पोस के ई-पर्ची के अनुसार भण्डार में गेहूं-22.73 क्विंटल एवं चावल-91.00 क्विंटल होना चाहिए. पर भौतिक सत्यापन में गेहूं-10.73 क्विंटल एवं चावल-21.00 क्विंटल पाया गया. इसका लिखित विक्रेता हरदेव रविदास ने भी दिया है. जिसकी प्रति संलग्न है. इस प्रकार ई-पॉस पर्ची एवं भौतिक सत्यापन्न का मिलान करने पर गेहूं-12.00 क्विंटल चावल-70.00 क्विंटल कम पाया गया. तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के ज्ञापांक-358/आ०, दिनांक- 12.09.2024 के द्वारा संयुक्त जांच टीम का गठन किया. जिसमें दिनेश पासवान, सहायक जिला अपूर्ति पदाधिकारी, कटिहार एवं अशोक कुमार चौधरी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी. डण्डखोरा को निर्देशित किया गया कि तीन दिनों के अन्दर विस्तृत जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित की जाय. उक्त पत्र के आलोक में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कटिहार एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, डण्डखोरा के द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन पत्रांक के द्वारा अनुमण्डल कार्यालय, कटिहार में समर्पित किया. जांच में भौतिक सत्यापन में गेहूं-शून्य एवं चावल-1.27 क्विंटल पाया. पर ई-पॉस के अनुसार गेहूं-10.87 विवंटल एवं चावल-43.56 क्विंटल होना चाहिए. पर ण्डार में गेहूं-शून्य एवं चावल-1.27 क्विंटल पाया गया. इस प्रकार गेहूं-10.87 क्विंटल, चावल-42.29 क्विंटल कम पाया. विक्रेता हरदेव रविदास पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाय. मामले में फलका थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार पटेल ने बताया कि आपूर्ति निरीक्षक फलका के आवेदन के आलोक में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. जबकि डीलर हरदेव रविदास ने बताया मुझे महादलित समझ कर प्रताड़ित किया जाता है. मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा कर गबन का मामला दर्ज किया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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