चार अभियुक्तों को बीस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा -नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला-10 हजार रुपया का दिया गया आर्थिक दंड प्रतिनिधि, कटिहारअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रघुपति सिंह की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में दोषी पाये पर सभी चार अभियुक्तों को बीस-बीस वर्ष सश्रम कारावास का सजा सुनाया है. इसी मामले में पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाये जाने पर उक्त सभी अभियुक्तों को दस साल का भी सजा सुनाया गया है. ये अभियुक्त कोढ़ा थाना अंतर्गत चेथरियापीर गांव के सूर्य नारायण साह, फकीर ऋषि, सजनिया ऋषि एवं महेश ऋषि हैं. न्यायालय ने अभियुक्तों को यह सजा भादवि की धारा 376डी एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत सुनाया है. सभी अभियुक्तों को न्यायालय में अर्थदंड के रूप में 10 हजार रुपया भी भुगतान का आदेश दिया है. नहीं देने की स्थिति में अभियुक्तों को छह माह अतिरिक्त कारावास का सजा भुगतना होगा. -ये था मामलावर्ष 2014 में कोढ़ा थाना अंतर्गत चेथरियापीर निवासी शिकायतकर्ता ने थाने में कहा था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री संध्या सात बजे घर से शौच करने गयी थी. देर होने पर वे अपने पति के साथ अपनी पुत्री की खोज करने निकले. खोजबीन के क्रम में पास के नर्सरी में गयी तो अभियुक्त महेश ऋषि पिता दासो ऋषि, फकीर ऋषि पिता ननकु ऋषि, सजनिया ऋषि, पिता जौहरी ऋषि नर्सरी से भागने लगे. थोड़ी दूर आगे जाने पर देखी कि अभियुक्त सूर्यनारायण साह उसके पुत्री के साथ दुष्कर्म कर रहा था. उसे देख कर वह भागने में सफल हो गया. इसी मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार सिंह ने गवाहों का परीक्षण कराया.
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चार अभियुक्तों को बीस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा
चार अभियुक्तों को बीस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा -नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला-10 हजार रुपया का दिया गया आर्थिक दंड प्रतिनिधि, कटिहारअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रघुपति सिंह की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में दोषी पाये पर सभी चार अभियुक्तों को बीस-बीस वर्ष सश्रम […]
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