कटिहार : जिला एवं सत्र न्यायाधीश बटेश्वरनाथ पांडेय की अदालत ने बुधवार को नाबालिग लड़की को अपहृत कर बेचने के मामले में बलिया बेलोन थाना स्थित ग्राम माहीनगर, शिकारपुर के अभियुक्त राजेंद्र राय, पिता स्व फट्ट राय, पुत्र रामू राय तथा भाई पकरू राय तथा एक अन्य अभियुक्त प्रदीप राय पिता सतइया राय ग्राम उजेन, थाना बायसी जिला पूर्णिया को भादवि की धारा 363, 372 में दोषी पाते हुए प्रत्येक अभियुक्तों को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी.
साथ ही अभियुक्त रामू राय को भादवी की धारा 376 के तहत दोषी पाते हुए सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी. प्रत्येक अभियुक्तों को प्रत्येक धाराओं में अलग-अलग दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. अर्थदंड भुगतान नहीं किये जाने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा.
जुर्माने की रकम की अदायगी में विफल रहने पर उसके चल अचल संपत्ति को बेचकर उसकी पूर्ति की जायेगी. वर्ष 2011 में कदवा (बलिया बेलोन) थाना कांड संख्या 147/2011 के तहत अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था. इस सत्रवाद संख्या 54/12 में लोक अभियोजक गोपाल प्रसाद केशरी ने अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में गवाहों का परीक्षण कराया.